Move to Jagran APP

बिना UAN के इस तरह जानें अपना PF Balance और करें ईपीएफ अकाउंट से निकासी

PF Withdrawal अगर आपके पास यूएएन नहीं है तो आपको एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। PC Pixabay

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 11 Aug 2020 11:50 AM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 09:00 AM (IST)
बिना UAN के इस तरह जानें अपना PF Balance और करें ईपीएफ अकाउंट से निकासी

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक 12 अंकों का वह यूनिक नंबर होता है, जो एक ईपीएफ सदस्य को आवंटित किया जाता है। यह एक स्थाई नंबर होता है और एक सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है। कर्मचारी का नियोक्ता यूएएन नंबर जनरेट कर सकता है। रोजगार में बदलाव के मामले में, पूर्व में आवंटित यूएएन ही नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यूएएन के जरिए ईपीएफओ (EPFO) सदस्य बिना नियोक्ता की मदद लिए कभी भी अपना पीएफ बैलेंस (PF Balance) जान सकता है और इसकी निकासी कर सकता है। हालांकि, कई परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि कर्मचारी का यूएए जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में बिना यूएएन के भी सदस्य अपने पीएफ बैलेंस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह कैसे संभव है।

बिना यूएएन के इस तरह चेक करें ईपीएफ बैलेंस

स्टेप-1. epfindia.gov.in के ईपीएफ होम पेज पर लॉग-इन करें।

स्टेप-2. "Click Here to Know your EPF Balanc" पर क्लिक करें।

स्टेप-3. अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको “Member Balance Information” पर जाना होगा।

स्टेप-4. अब अपना राज्य चुनें और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप-5. अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप-6. अब सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

यह भी पढ़ें: Share Market Tips जानिए इस सप्ताह कैसी रहेगी बाजार की चाल, किन शेयरों में हो सकती है उथल-पुथल

बिना यूएएन के इस तरह करें निकासी

अगर आपके पास यूएएन नहीं है, तो आपको एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। सदस्य को इसके लिए इंटरनेट से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस तहत बिना यूएएन के पीएफ से निकासी की प्रक्रिया अधिक समय खर्चने वाली हो सकती है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं। इपीएफ की पूर्ण निकासी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद या अगर वह दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार रहता है, तो उस स्थिति में की जा सकती है। अगर कोई कर्मचारी एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि का 75 फीसद हिस्सा निकाल सकता है।


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.