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    PPF Account एक्सपायर होने पर इन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे आप, नवीकरण का यह है तरीका

    By Pawan JayaswalEdited By:
    Updated: Fri, 06 Nov 2020 07:08 PM (IST)

    PPF Account खाताधारक द्वारा खाते की मैच्योरिटी पूरी होने से पहले तक एक्सपायर हुए खाते का नवीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए उसे 500 रुपये की न्यूनतम सब्सक्रिप्शन राशि के साथ प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये डिफॉल्ट शुल्क जमा करना होता है।

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    भारतीय रुपये के लिए प्रतीकात्मक तस्वीर PC: Pixabay

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक काफी लोकप्रिय स्मॉल सेविग्स स्कीम है। यह एक जोखिम रहित और सुनिश्चित रिटर्न वाला निवेश विकल्प है। जो लोग कम जोखिम वाली योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं, उनके लिए यह काफी अच्छा विकल्प है। यह एक सरकार समर्थित निवेश योजना है। ग्राहक किसी पोस्ट ऑफिस अथवा बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं।

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    बहुत बार ऐसा होता है कि निवेशकों को अचानक पता लगता है कि उनका पीपीएफ अकाउंट एक्सपायर हो गया है। यह सबसे अधिक सामने आने वाली आम समस्याओं में से एक है। यह एक चिंता का विषय है। आपको संबंधित फॉर्म में एक आवेदन के माध्यम से इसका जल्द नवीकरण करा लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि आपका पीपीएफ अकाउंट किस दशा में एक्सपायर हो जाता है।

    अगर किसी वित्त वर्ष में आपके पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश नहीं हुआ है, तो आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। इस स्थिति में, खाताधारक के लिए निकासी की सुविधा समाप्त हो जाती है। साथ ही खाताधारक अपनी पीपीएफ धन पर लोन भी नहीं उठा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में यह खाताधारक के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।

    इस तरह कराएं नवीकरण

    खाताधारक द्वारा खाते की मैच्योरिटी पूरी होने से पहले तक एक्सपायर हुए खाते का नवीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए उसे 500 रुपये की न्यूनतम सब्सक्रिप्शन राशि के साथ प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये डिफॉल्ट शुल्क जमा करना होता है।

    इन बातों का भी रखें ध्यान

    पीपीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 500 रुपये और अधिकतम जमा राशि सीमा 1.50 लाख रुपये है। 1.50 लाख रुपये की अधिकतम सीमा स्वयं के अकाउंट और नाबालिग के लिए खुलाए गए पीपीएफ अकाउंट दोनों में जमा राशि को मिलाकर है। पीपीएफ खाते में एक वित्त वर्ष में कितनी भी किस्तों में 50 रुपये के गुणज में राशि जमा करायी जा सकती है। पीपीएफ अकाउंट नकदी या चेक दोनों से खुलवाया जा सकता है।