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    PACL में फंसा हुआ पैसा अब ऐसे मिलेगा वापस, पढ़ें खबर

    By Sajan ChauhanEdited By:
    Updated: Sun, 07 Apr 2019 11:55 AM (IST)

    जिन लोगों ने पर्ल्स (Pearls) में पैसा निवेश किया था वो उसके लिए दावा कर सकते हैं। पैसे के लिए दावा करने के लिए सेबी ने एक साइट तैयार की है

    PACL में फंसा हुआ पैसा अब ऐसे मिलेगा वापस, पढ़ें खबर

    नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आपने या आपके किसी मित्र या रिश्तेदार ने पीएसीएल की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में निवेश किया था तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें निवेश करने वाले सभी छोटे-बड़े निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सकता है। यहां हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे।

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    बाजार नियामक सेबी (SEBI) के अनुसार, इस मामले की जांच कर रहे जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने फैसला लिया है कि जिन लोगों ने पर्ल्स (Pearls) में पैसा निवेश किया था वो उसके लिए दावा कर सकते हैं। पैसे के लिए दावा करने के लिए सेबी ने एक साइट तैयार की गई है। इस साइट पर जाकर पैसे के लिए दावा किया जा सकता है।

    दावा करने की अंतिम तिथि:

    दावा करने के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2019 है, जिसको ध्यान में रखते हुए सभी निवेशकों को इससे पहले दावा पंजीकरण करना होगा। सेबी ने बताया है कि निवेशक पर्ल्स (Pearls) में निवेश के मूल कागजात अपने पास ही रखें। सेबी ने हिंदी और अंग्रेजी में एक वीडियो तैयार करके यूट्यूब पर अपलोड किया है, जिसमें निवेशकों को ये बताया गया है कि अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा।

    ऐसे करें पंजीकरण:

    पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले PACL का पंजीकरण नंबर दो बार दर्ज करना होगा और उसके साथ मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। जब पंजीकरण हो जाए तो उसके बाद एक पासवर्ड तैयार करना होगा। जब दूसरी बार लॉगइन करेंगे तो पीएसीएल नंबर और ये पासवर्ड डालना दोनों एक साथ दर्ज करना होगा।

    जो नाम पीएसीएल प्रमाणपत्र में लिखा है उसी को दावे के लिए दर्ज करना होगा। नाम दर्ज करने के बाद निवेश की गई राशि को भी दर्ज करना होगा। इस भी जानकारियों के साथ पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करनी होगी।

    अन्य जानकारी:

    इन सभी दस्तावेजों पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है। इन दस्तावेजों का जीपीआई 200 होना चाहिए और कलर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। जितने भी दस्तावेज हों या जितनी भी जानकारी हो उसे दर्ज करने के बाद लॉग-आउट कर सकते हैं। उसके बाद लॉग इन करके दावे संबंधी आवेदन को पूर कर सकते हैं। जब दावे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो एक अभिस्वीकृति रसीद नंबर आएगा। अगर PACL निवेशक का निधन हो गया है तो नॉमिनी भी पैसों के लिए दावा कर सकता है। पैसों के लिए दावा करने के लिए नॉमिनी को अलग से जानकारी दी जाएगी फिलहाल इसको लेकर तारीख नहीं तय की गई है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो 022-61216966 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।

    इन दस्तावेजों की है जरूरत:

    • पैन कार्ड की कॉपी
    • पासपोर्ट साइज फोटो (हाल में खिंचवाई हुई)
    • कैंसल चैक
    • बैंकर का प्रमाणपत्र
    • PACL के प्रमाणपत्र की कॉपी
    • PACL की रसीद (अगर हो तो)