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    पोस्ट ऑफिस की ये दो बचत योजनाएं देती हैं 8.5% से ज्‍यादा ब्‍याज, आप भी उठा सकते हैं फायदा

    By NiteshEdited By:
    Updated: Sun, 21 Jul 2019 11:52 AM (IST)

    इन दोनों योजनाओं में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता और सुकन्या समृद्धि खाता 8.6 फीसद तक ब्याज देते हैं। इसकी गणना वार्षिक आधार पर की जाती है ...और पढ़ें

    पोस्ट ऑफिस की ये दो बचत योजनाएं देती हैं 8.5% से ज्‍यादा ब्‍याज, आप भी उठा सकते हैं फायदा

    नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय डाकघर यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस नौ तरह की बचत योजनाओं की सुविधा देता है। लेकिन हम इस खबर में सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में बता रहे हैं। इन दोनों योजनाओं में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता और सुकन्या समृद्धि खाता 8.6 फीसद तक ब्याज देते हैं। मौजूदा तिमाही (1 जुलाई, 2019 से) के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते में निवेश प्रति वर्ष 8.6 फीसद का रिटर्न है।

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    हालांकि, सरकार द्वारा हाल ही में ब्याज दर संशोधन के बाद, सुकन्या समृद्धि खातों में प्रति वर्ष 8.4 फीसद का ब्याज मिलेगा। इसकी गणना वार्षिक आधार पर की जाती है और वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है।

    वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) खाते के बारे में मुख्य बातें-

    यदि आप इंडिया पोस्ट के साथ एससीएसएस खाता खोलना चाहते हैं, तो आपको न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 15 लाख रुपये से अधिक जमा करने की आवश्यकता होती है। इस खाते की परिपक्वता अवधि पांच वर्ष है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत क्षमता में या एक पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाते संचालित कर सकता है। खाता केवल 1 लाख रुपये से कम की राशि और 1 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए नकद द्वारा खोला जा सकता है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति SCSS खाता खोलने के लिए पात्र हैं।

    नामांकन की सुविधा खाता खोलने के समय और खाता खोलने के बाद भी उपलब्ध है। एक वर्ष के बाद जमा राशि के 1.5 फीसद के बराबर की कटौती पर और दो साल के बाद जमा करने पर एक वर्ष के बाद समय से पहले बंद करने की अनुमति है।

    सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में मुख्य बातें-

    सुकन्या समृद्धि खाता ईईई (एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट) टैक्स श्रेणी में आता है जिसका अर्थ है कि व्यक्ति इस खाते के तहत किए गए निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती के लिए छूट प्राप्त करता है। वास्तव में, लॉक-इन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज को भी करों से छूट दी गई है। 

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