PPF होल्डर को नहीं मिलती हैं ये सुविधाएं, निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान
इन्वेस्ट करने के लिए कई लोगों की पहली पंसद प्रोविडेंट पब्लिक फंड होता है। हर कोई चाहता हैा कि रिटायरमेंट के बाद भी इनकम जारी रहे। PPF फंड में जहां गारंटी रिटर्न मिलता है वहीं इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप भी पीपीएफ फंड में निवेश का सोच रहे हैं तो आपको उन सुविधाओं के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए जो पीपीएफ होल्डर को नहीं मिलता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। जॉब की शुरुआत से ही कई लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) में निवेश करते हैं। इसमें गारंटी रिटर्न के साथ टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। हालांकि, वर्तमान में मार्केट में निवेश के कई ऑप्शन है जहां बिना कोई रिस्क के आसानी से निवेश किया जा सकता है।
पीपीएफ फंड (PPF Fund) के निवेशक को मालूम होना चाहिए कि पीपीएफ में कौन-सी सुविधाएं नहीं मिलती है जो बाकी निवेश स्कीम में उपलब्ध है। अगर आप पीपीएफ में निवेश का सोच रहे हैं तो पहले पीपीएफ के नियमों के बारे में जरूर जान लें।
केवल एक ही अकाउंट खोल सकते हैं
कई सरकारी स्कीम में आप 1 से ज्यादा अकाउंट (PPF Account) ओपन कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में केवल 1 ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है।
अगर किसी निवेशक का दो अकाउंट होता है तो उसे इन्हें मर्ज (PPF Account Merge) करवाना होता है। अगर वह अकाउंट मर्ज नहीं करवाता है तो उन अकाउंट में ब्याज क्रेडिट नहीं होता है।
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नहीं खोल सकते ज्वाइंट अकाउंट
पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी (PPF Account Nominee) की सुविधा तो मिलती है, लेकिन इसमें ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है।
अगर पीपीएफ अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी के पास अकाउंट से निकासी करने का अधिकार तो होता है पर वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं चला सकता है।
कई स्कीम में मिलते हैं बेहतर रिटर्न
वर्तमान में कई स्कीम में पीपीएफ से बेहतर रिटर्न (PPF Interest Rate) मिल रहा है। इस स्कीम में गारंटी रिटर्न और टैक्स कटौती की सुविधा के साथ पीपीएफ के मुकाबले ज्यादा रिटर्न भी मिलता है।
वर्तमान में पीपीएफ में 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है। ऐसे में आपको निवेश से पहले एक बार बाकी स्कीम से तुलना जरूर करनी चाहिए।
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