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31 मई के बाद इतने दिन नहीं काम करेगी Income tax की वेबसाइट, पहले काम निपटाने में है भलाई

Income Tax Department अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल (Income tax efiling portal) पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसका इस्तेमाल आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने और अन्य कर संबंधी काम के लिए किया जा सकेगा।

By Ashish DeepEdited By: Published: Thu, 20 May 2021 02:52 PM (IST)Updated: Fri, 21 May 2021 07:56 AM (IST)
31 मई के बाद इतने दिन नहीं काम करेगी Income tax की वेबसाइट, पहले काम निपटाने में है भलाई
मौजूदा वेब पोर्टल 1 जून से 6 जून तक बंद रहेगा। (Reuters)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Income Tax Department अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल (Income tax efiling portal) पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसका इस्तेमाल आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने और अन्य कर संबंधी काम के लिए किया जा सकेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नया पोर्टल अधिक सुविधाजनक होगा। मौजूदा वेब पोर्टल 1 जून से 6 जून तक बंद रहेगा।

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विभाग के सिस्टम विंग के आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और 7 जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा। आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें। आदेश में यह भी कहा गया कि इस बीच करदाता और विभाग के अधिकारी के बीच तय कोई भी काम टल सकता है।

Covid महामारी में काम-धंधा ठप

Covid महामारी में काम-धंधा ठप पड़ने के कारण CBDT ने FY 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख को 31 मई तक बढ़ाया था। इसके साथ ही विभाग Income Tax refunds का तेजी से निपटान कर रहा है। डिपार्टमेंट के Tweet के मुताबिक FY 2021-22 में 17 मई तक विभाग ने 15 लाख टैक्‍सपेयर को 24,792 करोड़ रुपए Refund कर दिए हैं। यह IT Refund 1 अप्रैल से 17 मई 2021 के बीच का है। 

कैसे चेक करें अपना Refund

NSDL की वेबसाइट पर जाएं। वहां PAN और असेसमेंट ईयर भरें। 

इसके बाद आपको अपने ITR के बारे में पता चल जाएगा।

या फिर इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।

ई-फाइलिंग के लिए Login करें। इसके बाद व्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स को सेलेक्ट करें।

My Account पर इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दें।

इसके बाद एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा, जिसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी।


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