PPF के बंद पड़े खाते को कैसे करें चालू, बहुत आसान है यह प्रक्रिया
। दरअसल केंद्र सरकार की योजन होने से इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। जो अन्य कम जोखिम वाले उत्पादों पर मिलने वाले रिटर्न से अधिक है। पीपीएफ में एक निवे ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे लोकप्रिय निवेशों में से एक है। पीपीएफ में 15 साल के कार्यकाल के लिए निवेश कर सकते हैं। खाते को चालू रखने के लिए जमाकर्ता को वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना पड़ता है। समय पर जमा नहीं करने पर खाता इनएक्टिव हो जाता है। दरअसल, केंद्र सरकार की योजन होने से इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। जो अन्य कम जोखिम वाले उत्पादों पर मिलने वाले रिटर्न से अधिक है। पीपीएफ में एक निवेशक अपने खाते में 1.50 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का PPF खाता इनएक्टिव हो गया है तो वह उसे दोबारा शुरू कर सकता है।
PPF खाता कब हो सकता है इनएक्टिव
हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि 500 रुपये जमा नहीं करने पर पीपीएफ खाते को 'निष्क्रिय' मान लिया जाता है। अगर खाता निष्क्रिय हो जाता है तो कैसे चालू करें, जानिए।
लिखित आवेदन जमा करें
निष्क्रिय पीपीएफ खाते को फिर से शुरू करने के लिए खाताधारक को उस बैंक या डाकघर की शाखा में एक लिखित अनुरोध देना होगा, जहां आपने खाता खोला है। आवेदन खाते के 15 साल की अवधि के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।
जुर्माने के साथ न्यूनतम जमा
निवेशक को खाते के निष्क्रिय होने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम 500 रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना देना होगा जिसमें खाता निष्क्रिय था। आवेदन के साथ चेक को बैंक ब्रांच में जमा करना होगा।
प्रोसेस
अपना आवेदन जमा करने के बाद आपका बैंक या डाकघर यह देखने के लिए आवेदन की जांच करेगा कि क्या 15 वर्ष की अवधि बीत चुकी है। सफल सत्यापन पर आपका पीपीएफ खाता शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि 15 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो खाते को फिर से चालू नहीं किया जा सकता है।

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