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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 11, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Bank FD: आंख मूंदकर न कराएं बैंक में एफडी, पहले समझ लें सारा हिसाब-किताब नहीं तो फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
Published: Thu, 11 May 2023 08:50 AM (IST)

अगर आप भी एफडी में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप अब अपने एफडी ...और पढ़ें

Do not blindly get FD done in the bank, understand all the calculations
Do not blindly get FD done in the bank, understand all the calculations

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: इंसान इसलिए निवेश करना चाहता है कि ताकि पैसों से वो ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सके। आयकर अधिनियम के तहत आपको उस टैक्स देना होता है। इन्हीं टैक्स से बचने के लिए लोग टैक्स सेविंग एफडी लेते है, ताकि उनका टैक्स न कट सके।

टैक्स सेविंग एफडी आईटी एक्ट की धारा 80 सी के तहत टैक्स कटने से बचाता है। ये एफडी खरीदने पर, निवेशक अपने सालाना टैक्स से 1.5 लाख रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। हालांकि, इन एफडी पर अर्जित ब्याज निवेशक की आयकर स्लैब दर के अनुसार होना चाहिए।

टैक्स सेविंग एफडी लेते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

  1. ऐसा बैंक या वित्तीय संस्थान चुनें, जो भरोसेमंद और ठोस प्रतिष्ठा वाला हो।
  2. निवेश करने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को देखें। मिलने वाली अधिक ब्याज दर लंबे समय में बेहतर रिटर्न में तब्दील हो जाती है।
  3. टैक्स-सेविंग डिपॉजिट 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप निवेश करने से पहले इस अवधि के साथ सहज हैं।
  4. टैक्स बचत जमा में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती के लिए पात्र हैं।
  5. टैक्स सेविंग डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगता है। यदि अर्जित ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक है तो टीडीएस लागू होता है।
  6. डिपॉजिट के समय से पहले निकासी के मामले में लागू दंड और शुल्कों की जांच करें।
  7. कुछ बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर-बचत जमा पर उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं। यह जरूर चेक करें कि क्या आप इस तरह के लाभ के लिए पात्र हैं।
  8. अपने निवेश का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि टैक्स सेविंग डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज शायद फॉर्म 26AS में न दिखे।
  9. आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या बैंक की शाखा में जाकर टैक्स सेविंग डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं।
  10. टैक्स सेविंग डिपॉजिट में निवेश करने से पहले नियम और शर्तों को अच्छे से समझ लें।
  11. टैक्स सेविंग एफडी में निवेश करते समय लाभार्थी को नॉमिनेट करें।
  12. आप अपने पति या पत्नि या परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर टैक्स सेविंग एफडी अकाउंट खोल सकते हैं।
  13. अपने निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करने के लिए पुनर्निवेश विकल्प चुनने पर विचार करें।