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7th central pay commission latest news : मोदी सरकार का Pensioner को बड़ा तोहफा, अर्जी देते ही बन जाएगा सबसे बड़ा काम

Family Pension के नियम और आसान कर दिए गए हैं। ऐसा Covid 19 Mahamari के चलते हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मानें तो अब अगर Family Pension ka Claim आता है तो Death Certificate देख कर परिवार के योग्‍य सदस्‍य को उसे तत्‍काल जारी कर दिया जाएगा।

By Ashish DeepEdited By: Published: Wed, 02 Jun 2021 11:36 AM (IST)Updated: Thu, 03 Jun 2021 06:30 AM (IST)
7th central pay commission latest news : मोदी सरकार का Pensioner को बड़ा तोहफा, अर्जी देते ही बन जाएगा सबसे बड़ा काम
Government Servant को मिलेगी ऐसी ही सुविधा। (Reuters)

नई दिल्‍ली, आशीष दीप। Family Pension के नियम और आसान कर दिए गए हैं। ऐसा Covid 19 Mahamari के चलते हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मानें तो अब अगर Family Pension ka Claim आता है तो Death Certificate देख कर परिवार के योग्‍य सदस्‍य को उसे तत्‍काल जारी कर दिया जाएगा। कागजी कार्रवाई के लिए कोई नहीं रुकेगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर Pensioner की मृत्‍यु Covid या Non Covid कारण से होती है तो दोनों ही सूरत में उनके परिवार के सदस्‍य को Family Pension जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने दो और बड़ी रियायतें दी हैं।

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सरकार ने कुछ ऐसा ही Government Servant के साथ भी किया है। इसमें CCS (Pension) Rule 1972 के Rule 80 (A) को आधार बनाया गया है। इसके तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्‍यु हो जाती है तो Provisional Family Pension जारी कर दी जाएगी। ऐसा Pay and Accounts Office को कागज पहुंचते ही हो जाना चाहिए।

यही नहीं Provisional Pension की मियाद भी बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे, उन्‍हें उस दिन से 1 साल तक Provisional Pension मिलती रहेगी। इसके लिए HoD की इजाजत लेनी होगी। CCS (Pension), 1972 के Rule 64 के मुताबिक Provisional Pension 6 महीने के लिए ही दी जाती है। लेकिन Covid Case में इसे आगे बढ़ाया गया है।

Provisional Pension का प्रावधान

इस आदेश पर AG ऑफिस ब्रदरहुड (प्रयागराज) के पूर्व अध्‍यक्ष हरिशंकर तिवारी ने कहा कि Provisional pension का प्रावधान शुरू से है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने पर आपात स्थिति में उसे प्रोविजिनल पेंशन ग्रांट होती है। यह पेंशन उसकी Last drawn salary पर बनती है। वास्‍तविक Pension और Provisional pension की रकम में खास अंतर नहीं होता है। Covid को देखते हुए सरकार ने इसकी मियाद 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी है। यानि जिन लोगों को बीते साल Provisional Pension आवंटित हुई है, उन्‍हें यह 1 साल तक मिलेगी।

मोदी सरकार का ऐलान

बता दें कि मोदी सरकार ने पहले ही इस साल रिटायर हो रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने Covid 19 mahamari के कारण पेंशन न बन पाने की स्थिति में Provisional Pension देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बीते दिनों ऐलान किया था कि रिटायरमेंट डेट से 1 साल के लिए इस पेंशन का इंतजाम किया गया है। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी होने और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन (Provisional Pension to CG Employees) दी जाएगी। यही व्‍यवस्‍था Family pension पाने वालों के साथ भी होगी।

Pension Form देने में दिक्‍कत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पेंशन फार्म जमा करने में दिक्‍कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वे सर्विस बुक के साथ Claim फार्म पे एंड एकाएंट दफ्तर में जमा कर पाने की स्थिति में न हों। खासकर दोनों दफ्तर अगर अलग-अलग शहरों में हैं, तो यह दिक्‍कत और बढ़ जाती है।


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