ITR Filing 2025 करते कर दी गलती? टेंशन नॉट आज ही करें रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न से सुधार; क्या है डेडलाइन
इस साल आईटीआर फाइल (ITR Filing 2025) करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर रही। आईटीआर फाइल करने के बाद निवेशक बेसब्री से रिफंड का इंतजार करते हैं। लेकिन कभी-कभी रिफंड इसलिए भी नहीं मिल पाता क्योंकि टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करते वक्त गलत जानकारी दर्ज कर देते हैं या कोई भूल हो जाती है। ऐसे में आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न का सहारा ले सकते हैं।
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नई दिल्ली। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर रही। पहले ये 15 सितंबर थी, जिसे टैक्सपेयर की डिमांड को देखते हुए एक दिन और यानी 16 सितंबर तक बढ़ाया गया था। आईटीआर फाइल करने के बाद निवेशक बेसब्री से रिफंड का इंतजार करते हैं।
लेकिन कभी-कभी रिफंड इसलिए भी नहीं मिल पाता क्योंकि टैक्सपेयर द्वारा आईटीआर फाइल करते वक्त गलत जानकारी दर्ज हो जाती है या कोई भूल हो जाती है। ऐसे में आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न का सहारा ले सकते हैं।
क्या है रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन?
इनकम टैक्स नियम के अनुसार अक्सर रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन एसेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले होती है। इस हिसाब से आप दिसंबर 2025 तक आईटीआर फाइल करने में होने वाली गलती रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए सुधार सकते हैं।
इसके साथ ही दिसंबर 2025 बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की भी आखिरी तारीख है।
अब उन सवालों के जवाब जान लेते हैं, जो रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न सुनकर आपके मन में आ सकते हैं।
क्या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में पेनाल्टी या फीस लगती है?
नहीं, कोई भी टैक्सपेयर एक बार से ज्यादा रिटर्न रिवाइज कर सकता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की पेनाल्टी या फीस नहीं देने होगी।
क्या रिफंड प्रोसेस करने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न के तहत गलती सुधारी जा सकती है।
हां
क्या इसमें आईटीआर फाइल रिटर्न की तरह वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है?
हां, आईटीआर फाइल रिटर्न की तरह इसमें भी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। टैक्सपेयर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन पूरी करनी होती है।

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