ITR Date Extension का न करें इंतजार! इन 5 वेबसाइट से सस्ते में करें Online ITR Filing, जानें सबसे कम किसका चार्ज
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। करदाता स्वयं या CA की मदद से ITR फाइल कर सकते हैं। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CA-असिस्टेड फाइलिंग के लिए अलग-अलग शुल्क लेते हैं। तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कुछ संस्थाओं ने ITR और टैक्स ऑडिट की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है ताकि करदाताओं को कोई परेशानी न हो।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। यह उनके लिए है जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता। हालांकि, आयकर विभाग के पोर्टल पर ITR फाइल करना बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन कई करदाता चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या निजी ITR फाइलिंग पोर्टलों का सहारा लेते हैं, जहां उन्हें सेवा शुल्क देना होता है।
तीन तरह के फाइलिंग विकल्प
अधिकतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तीन प्रकार की ITR फाइलिंग सेवाएं उपलब्ध हैं।
1. सेल्फ फाइलिंग- इसमें करदाता स्वयं दस्तावेज़ अपलोड कर रिटर्न फाइल करते हैं।
2. असिस्टेड फाइलिंग- इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम करदाता की मदद करता है, जो CA इनपुट से बना होता है।
3. CA असिस्टेड फाइलिंग- इसमें करदाता को पोर्टल के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीधी सलाह मिलती है।
प्रमुख पोर्टलों पर फाइलिंग शुल्क कितना?
निम्नलिखित छह लोकप्रिय पोर्टलों पर CA-असिस्टेड ITR फाइलिंग सेवाओं के लिए शुल्क इस प्रकार है
TaxBuddy |
ITR Date Extension की मांग
कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA), एडवोकेट्स टैक्स बार एसोसिएशन (ATBA) और ICAI (CIRC) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ITR पोर्टल में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए ITR और टैक्स ऑडिट डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की है।
ATBA का कहना है कि नॉन-ऑडिट ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख को 15 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाया जाए। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन को 30 नवंबर 2025 तक किया जाए।
इन्होंने तर्क दिया कि ई-फाइलिंग पोर्टल में लगातार तकनीकी गड़बड़ियों और डेटा एरर के चलते करदाताओं और पेशेवरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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