ITR Date Extension: बस कुछ घंटे और, जानें लास्ट मिनट में कैसे करें आईटीआर फाइल, देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
कल 15 सितंबर देर रात को इनकम टैक्स द्वारा आईटीआर फाइल (ITR Filing Extension) करने की ड्यू डेट बढ़ाकर 16 सितंबर की गई। टैक्सपेयर्स को एक और दिन की मोहलत और दी गई है। अगर आप भी लास्ट मिनट में आईटीआर फाइल (ITR Filing Process Online) कर रहे हैं तो हमने नीचे आपके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है। आप इस प्रोसेस के जरिए झटपट आईटीआर फाइल कर लेंगे।

नई दिल्ली। कल देर रात इनकम टैक्स की ओर से टैक्सपेयर्स को राहत भरी खबर मिली। इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट (ITR Filing Extension) एक दिन के लिए और बढ़ा दी है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी कुछ समय बचा है।
इस लेख के माध्यम से जानेंगे कि आप घर बैठे खुद से आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं।
कैसे करें ITR Filing?
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
- स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2- अब यहां आपको नीली पट्टी पर दिए गए ऑप्शन में से e-file का विकल्प चुना होगा।
- स्टेप 3- यहां आपको सबसे पहला ऑप्शन Income Tax Returns पर क्लिक करें।
- स्टेप 4-अब Assessment year और Mode of Filing का चयन करें।
- स्टेप 5- आपको Assessment year में 2024-25 दर्ज करना होगा। साथ ही Mode of Filing में Online का ऑप्शन चुनें।
- स्टेप 6- अब Status Applicable के लिए तीन अलग-अलग ऑप्शन आएंगे। इनमें Individual, HUF और Others में किसी एक का चयन करें।
- स्टेप 7- इसके बाद आईटीआर टाइप का चयन करना होगा। यहां आपको 7 अलग-अलग ITR फॉर्म के ऑप्शन दिए जाएंगे।
- स्टेप 8- फिर आईटीआर फाइल करने का कारण बताना होगा।
- स्टेप 9- इसके बाद आपको निजी जानकारी, कुल इनकम, कुल डिडक्शन और टैक्स पेड जैसी जानकारी मांगी दर्ज करनी होगी।
- स्टेप 10- अंत में आपको ई-वेरीफाई करना होगा, ये स्टेप काफी महत्वपूर्ण होता है। आप आईटीआर ई-वेरिफाई आधार ओटीपी, ईवीसी और नेट बैंकिंग इत्यादि की मदद से कर सकते हैं।
अब जानते हैं कि आपको आईटीआर फाइल करने के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे।
क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- फॉर्म 26AS या फॉर्म 16A की जरूरत पड़ेगी।
- अगर रेंट भरते हैं, तो इसके लिए रेंट एग्रीमेंट की जरूरत होगी, ताकि HRA क्लेम हो जाए।
- टैक्स डिडक्शन के लिए आपको प्रूफ सबमिट भी करना होगा।
- अगर आपको विदेश से इनकम होती है, तो इसके लिए फॉरेन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होगी।
- इसके साथ ही अगर पहले कभी आईटीआर फाइल किया हो, तो उसका प्रूफ चाहिए होगा।
- इसके साथ ही आपको इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप देनी होगी।
- इस तरह से आप आसान स्टेप्स में ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
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