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    ITR Filing: 7 लाख तक की सैलरी वाले आईटीआर भरें या नहीं? एक्सपर्ट ने बताया क्या करें

    Updated: Sat, 19 Jul 2025 12:09 PM (IST)

    ITR Filing 2025 पिछले वित्त वर्ष में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी। ऐसे में ITR फाइल करने को लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं? इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं और किसे आईटीआर भरना चाहिए आइए एक्सपर्ट से जानते हैं।

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    ITR Filing: 7 लाख तक की सैलरी पाने वालों को भरना चाहिए टैक्स या नहीं?

    नई दिल्ली। कम सैलरी या फिर टैक्स के दायरे में न आने वाले लोगों के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या उन्हें ITR भरना चाहिए या नहीं? आपके इस सवाल का जवाब लेकर जागरण बिजनेस की टीम टैक्स मैनेजर.इन के फाउंडर और सीईओ दीपक कुमार जैन के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि आखिर किसे आईटीआर भरना चाहिए और किसे नहीं। और अगर आपकी सैलरी 7 लाख है तो क्या आपको आईटीआर भरने (ITR Filing 2025) की जरूरत है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब उन्होंने हमें बताए। आइए जानते हैं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए।

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    7 लाख तक की सैलरी पाने वाले ITR भरें या नहीं?

    दीपक कुमार जैन ने बताया कि इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर आपकी आय बेसिक छूट सीमा से कम है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी नहीं है। FY 2025-26 के लिए पुराने टैक्स रिजीम में छूट सीमा इस प्रकार है:

    1. 60 साल से कम उम्र: 2.5 लाख रुपये
    2. 60 से 80 साल की उम्र: 3 लाख रुपये
    3. 80 साल से ज्यादा उम्र: 5 लाख रुपये

    नए टैक्स रिजीम में छूट सीमा सभी के लिए 3 लाख रुपये है। वित्त अधिनियम 2025 ने नए टैक्स रिजीम में छूट सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है। इसलिए आकलन वर्ष 2026-27 से 4 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों को ITR फाइल करना अनिवार्य होगा।

    कब जरूरी है ITR फाइल करना?

    दीपक कुमार जैन ने बताया कि भले ही आपकी आय छूट सीमा से कम हो। कुछ खास परिस्थितियों में ITR फाइल करना जरूरी है। निम्नलिखित मामलों में आपको ITR दाखिल करना होगा। जैसे

    1. TDS कटौती: अगर आपकी आय से टैक्स काटा गया है, तो रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करें।
    2. कैपिटल लॉस: अगर आपके पास शेयर या प्रॉपर्टी से नुकसान हुआ है और आप इसे अगले साल में समायोजित करना चाहते हैं, तो ITR जरूर फाइल करें।
    3. विदेशी आय या संपत्ति: अगर आपके पास विदेशी आय या संपत्ति है, तो आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है।
    4. लोन, क्रेडिट कार्ड या वीजा: लोन, क्रेडिट कार्ड या विदेशी वीजा के लिए ITR जरूरी हो सकता है।
    5. बिजनेस या फ्रीलांसिंग आय: अगर आपकी बिजनेस या फ्रीलांसिंग आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो ITR फाइल करें।
    6. बैंक में जमा: अगर आपने एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद जमा किया है, तो ITR दाखिल करें।
    7. विदेश यात्रा: अगर विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए, तो ITR फाइल करें।
    8. बिजली बिल: अगर आपका बिजली बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो ITR जरूरी है।

    इनकम टैक्स और ITR से जुड़े सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

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