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    ITR Filing 2025: घरेलू और पर्सनल खर्च की Income Tax में होती है कटौती? एक्सपर्ट्स से जानें क्या है नियम

    Updated: Mon, 21 Jul 2025 03:31 PM (IST)

    आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। इनकम टैक्स इसकी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। इस बीच टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स फाइलिंग को लेकर कई सवाल है। वे कई चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे ही एक टैक्सपेयर का हमें एक सवाल आया। इसे लेकर हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी उलझन दूर करी है।

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    आईटीआर फाइलिंग 2025 क्या व्यक्तिगत खर्चों पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं?

     नई दिल्ली। आईटीआर फाइलिंग 2025 की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में अब टैक्सपेयर्स जल्द से जल्द इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं। लेकिन टैक्स फाइलिंग के दौरान या उससे पहले उनके मन में कई सवाल आ रहे हैं।

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    ऐसा ही एक सवाल हमारे पाठक का हमें प्राप्त हुआ। पंकज जिंदल पूछते हैं कि इनकम टैक्स नियम के अनुसार घरेलू और पर्सनल खर्च कितनी लिमिट तक टैक्स डिडक्शन के तहत क्लेम कर सकते हैं। इसे लेकर हमारे एक्सपर्ट्स ने डिटेल में बताया चलिए जानते हैं।

    क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

    TaxManager.in के संस्थापक और सीईओ के दीपक कुमार जैन ने बताया कि इनकम टैक्स नियम के तहत टैक्सपेयर्स घरेलू या व्यक्तिगत खर्चों पर कोई टैक्स कटौती क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि बिजनेसमैन केवल वैध बिजनेस खर्चों पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

    उन्होंने आगे बताया कि अगर कोई भी टैक्सपेयर व्यक्तिगत खर्च जैसे किराया, ट्यूशन या स्कूल की फीस,यात्रा का खर्च, चिकित्सा से जुड़ा खर्च टैक्स डिडक्शन में जानबूझकर क्लेम करता है, तो उसे जुर्माना या पेनाल्टी देना पड़ सकता है।

    आइए अब जानते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकम का कितना हिस्सा टैक्सेबल होगा। 

    इनकम में इन्हें करें शामिल-

    • सैलरी
    • हाउस प्रॉपर्टी
    • बिजनेस या किसी प्रोफेशन में होने वाला
    • मुनाफा
    • कैपिटल गेन
    • दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम
    • इस तरह से आपको जीटीआई यानी Gross Total Income निकल आएगा।

    सभी Exemption करें डिडेक्ड

    अब जीटीआई यानी Gross Total Income जोड़ना होगा। इसके लिए आपने जितनी भी इनकम जोड़ी है,

    उसमें से सभी डिडेक्शन हटा दें। इन Exemption आपको जहां से भी टैक्स बेनिफिट मिल रहा हो, उस अमाउंट को घटा दें।

    जैसे आप में से कई लोगों ने टैक्स लाभ पाने के लिए ऐसी स्कीम में अप्लाई किया होगा, जिसमें सेक्शन 80-सी का फायदा मिलता है। इस तरह से सेक्शन 80 जी, 80डी, 80टीटीए इत्यादि शामिल होते हैं। इन सभी डिडेक्शन को कर आप Taxable Income कैलकुलेट कर पाएंगे।

    "अगर आपके इनकम टैक्स से जुड़े कोई सवाल है, तो हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"