सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी, एडवांस TAX भरने के बचे हैं कुछ ही घंटे; नहीं किया जमा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    Advance tax due date December 15: आज 15 दिसंबर है, टैक्सपेयर्स को आज रात 12 बजे तक एडवांस टैक्स का 75% भुगतान करना होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी चेतावनी, एडवांस TAX भरने के बचे हैं कुछ ही घंटे; नहीं किया जमा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

    ITR advance tax deadline 2025: आज 15 दिसंबर है और यह तारीख बेहद अहम है, क्योंकि आज रात 12 बजे तक एडवांस टैक्स का 75% भुगतान नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को भारी ब्याज देना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त है, जिसे तय समय पर चुकाना जरूरी है, ताकि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234C के तहत पेनाल्टी से बचा जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर एडवांस टैक्स होता क्या है और इसे भरना किसके लिए जरुरी है। चलिए समझते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडवांस टैक्स क्या होता है? (What is advance tax?)

    एडवांस टैक्स वह टैक्स है, जिसे पूरे साल की अनुमानित आय के आधार पर एक साथ न देकर, चार किस्तों में वित्त वर्ष के दौरान ही जमा किया जाता है। इसका मकसद साल के अंत में टैक्स का बोझ कम करना और सरकार को नियमित राजस्व उपलब्ध कराना है।

    यह भी पढ़ें- दिसंबर की 4 जरूरी डेडलाइन: ITR से आधार-पैन लिंकिंग तक, 31 से पहले निपटा लें ये काम; एक की Deadline में बचे 3 दिन

    किसे एडवांस टैक्स देना जरूरी है? (Who is required to pay advance tax?)

    जिन लोगों की अनुमानित टैक्स देनदारी पूरे वित्त वर्ष में 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, उन्हें एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। हालांकि, 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के रेजिडेंट सीनियर सिटिजन, जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स देने से छूट मिलती है।

    15 दिसंबर की डेडलाइन चूकने पर क्या होगा? (What happens if the December 15 deadline is missed?)

    एक्सपर्ट बताते हैं कि, "एडवांस टैक्स में देरी या कम भुगतान पर हर महीने 1% यानी सालाना 12% तक ब्याज लगता है। एक दिन की देरी पर भी न्यूनतम तीन महीने का ब्याज देना पड़ता है।" एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर किसी टैक्सपेयर्स की एडवांस टैक्स देनदारी 1 लाख रुपए है और वह 15 दिसंबर को देय 30,000 रुपए नहीं भरता, तो अगले ही दिन भुगतान करने पर भी उसे 900 ब्याज देना होगा।

    एडवांस टैक्स की पूरी टाइमलाइन (timeline of advance tax)

    • 15 जून: 15% टैक्स
    • 15 सितंबर: कुल 45% टैक्स
    • 15 दिसंबर: कुल 75% टैक्स
    • 15 मार्च: बाकी पूरा टैक्स

    एडवांस टैक्स न देने पर ब्याज कैसे लगता है? (How is interest charged for non-payment of advance tax?)

    एडवांस टैक्स न देने पर दो तरह तरह से ब्याज भरना पड़ सकता है।

    • पहला- सेक्शन 234B के तहतः अगर 31 मार्च तक कुल टैक्स का 90% भुगतान नहीं हुआ, तो बकाया राशि पर 1% प्रति माह ब्याज।
    • दूसरा- सेक्शन 234C के तहतः तय किस्त समय पर न भरने पर देरी वाली रकम पर 1% प्रति माह ब्याज देने होगा।

    एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप सैलरीड, फ्रीलांसर या बिजनेस से जुड़े हैं और आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो 15 दिसंबर की तारीख को हल्के में न लें। समय पर 75% एडवांस टैक्स भरकर आप बेवजह के ब्याज और पेनाल्टी से बच सकते हैं।

    एडवांस टैक्स पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

    1. एडवांस टैक्स चालान कैसे डाउनलोड करें? (How to download Advance Tax Challan?)

    एडवांस टैक्स चालान डाउनलोड करने के दो तरीके हैं।

    • पहला तरीका- अगर आपने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो पेमेंट के बाद चालान रसीद (CRN) जनरेट होती है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
    • दूसरा तरीका- आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन से Challan ITNS-280 का खाली फॉर्म डाउनलोड करें और बैंक में जाकर ऑफलाइन भुगतान करें।

    2. एडवांस टैक्स ऑनलाइन कैसे जमा करें? (How to pay advance tax online?)
    एडवांस टैक्स ऑनलाइन जमा करने के लिए आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल के e-Pay Tax सेक्शन में जाएं, वहां Challan ITNS-280 चुनें और टैक्स टाइप में "Advance Tax (100)" का विकल्प सेलेक्ट करें। इसके बाद जरूरी जानकारी भरकर भुगतान पूरा करें।

    3. एडवांस टैक्स की इनकम लिमिट क्या है? (What is the income limit for advance tax?)
    अगर किसी व्यक्ति की पूरे वित्त वर्ष की कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो उस पर एडवांस टैक्स लागू होता है।

    "पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें