Income Tax Refund: 31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम तो रुक सकता है रिफंड, लेकिन क्यों; समझें
आयकर विभाग ने कुछ करदाताओं को ईमेल और एसएमएस के जरिए दोबारा आईटीआर फाइल करने को कहा है, जिन्होंने अयोग्य डिडक्शन का दावा किया है। गलतियों को सुधारने औ ...और पढ़ें

Income Tax Refund: 31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम तो रुक सकता है रिफंड, लेकिन क्यों; समझें
नई दिल्ली। Income Tax Refund: अगर आपको भी अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने कुछ संदिग्ध टैक्सपेयर्स को ईमेल और एसएमएस के जरिए दोबारा आईटीआर फाइल करने की बात कही गई है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्सपेयर्स को ईमेल और SMS भेजा है, जिन्होंने ऐसे डिडक्शन या छूट का दावा किया है, जिन्हें टैक्स डिपार्टमेंट ने 'अयोग्य' बताया है या जिनके वे हकदार नहीं हैं। इन टैक्सपेयर्स से कहा गया है कि अगर कोई गलती है तो उसे सुधारें और 31 दिसंबर, 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट करें।
रिफंड मिलने में हो सकती है देरी
जिन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिला है या जिन्होंने अपनी ओरिजिनल ITR फाइलिंग में कोई गलती या कमी की है, उन्हें रिवाइज्ड ITR फाइल करना होगा। आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन तक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। खासकर उन मामलों में जहां गलतियों या अधूरी जानकारी के कारण गलत रिफंड क्लेम या डेटा मिसमैच हुआ है। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
ओरिजिनल ITR में किसी भी गलती को सुधारने के लिए एक रिवाइज्ड ITR फाइल किया जाता है। गलतियों में इनकम को छोड़ देना, कम या ज्यादा दिखाना, ज्यादा डिडक्शन, गलत ITR फॉर्म चुनना, एलिजिबल रिफंड से कम या ज्यादा क्लेम करना, वगैरह शामिल हो सकते हैं।
अगर जिन टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड ITR फाइल करने के लिए कहा गया है, वे 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें AY26 के लिए अपने ITR में बदलाव करने के लिए एक अपडेटेड ITR फाइल करना होगा। हालांकि, इसके लिए उन पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
आपका ITR सबमिशन कन्फर्म होने के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर रिफंड प्रोसेस करना शुरू कर देता है, जो आम तौर पर 4-5 हफ्तों में क्रेडिट हो जाता है।
ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
ITR रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए ये स्टेप्स हैं
स्टेप 1: eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं।
स्टेप 2: अपनी यूजर ID और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
स्टेप 3: ‘e-File’ टैब चुनें, 'इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें और फिर ‘फाइल किए गए रिटर्न देखें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आपके मौजूदा और पिछले इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा।
स्टेप 5: अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए 'विवरण देखें' चुनें।

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