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    Freelancer कैसे कर सकते हैं अपना ITR Filing? Tax Slab से लेकर डिडक्शन नियम तक जानें सब कुछ

    Updated: Tue, 22 Jul 2025 02:57 PM (IST)

    आज बहुत से लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं। वीडियो एडिटर से लेकर लेखक तक सभी फ्रीलांस वर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं। आज हम जानेंगे कि फ्रीलांसर कैसे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं उनके लिए कौन-से फॉर्म है और वे किन सेक्शन के साथ टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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    फ्रीलांसर कैसे फाइल करें ITR, जानिए टैक्स डिडक्शन और अन्य नियम

     नई दिल्ली। आमतौर पर इनकम टैक्स की स्टोरी में नौकरीपेशा व्यक्ति की बात होती है। हम फ्रीलांसर को अनदेखा कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि फ्रीलांसर कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर वे ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करते हैं, तो कौन-से सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वहीं फ्रीलांसर को लेकर टैक्स स्लैब क्या है?

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    Freelancer के लिए कौन-सा ITR फॉर्म सही?

    फ्रीलांसर टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल के लिए ITR 3 या ITR 4 का चयन कर सकते हैं। अलग-अलग उपयोग के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म होते हैं, जो इस प्रकार है-

    • आईटीआर 1- सैलरी
    • आईटीआर 2- सैलरी + कैपिटल गेन
    • आईटीआर 3- बिजनेस + कैपिटल गेन
    • आईटीआर 4- बिजनेस से हुई कमाई

    सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना काफी जरूरी है

    अब बात करते हैं कि फ्रीलांसर के लिए टैक्स स्लैब क्या है। टैक्स स्लैब से आप जान सकते हैं कि कितनी कमाई वाले फ्रीलांसर टैक्स फाइलिंग के लिए योग्य है।

    क्या है टैक्स स्लैब?

    freelancer कैसे करें ITR File?

    स्टेप 1- सबसे पहले आपको मौजूदा वित्त वर्ष में होने वाली कुल कमाई कैलकुलेट करनी होगी।

    स्टेप 2- इसके बाद वित्त वर्ष में होने वाला कुल खर्चा और डिडक्शन कैलकुलेट करना होगा।

    स्टेप 3- फिर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन कर, मांगी गई सभी डिटेल्स दर्ज करनी होगी।

    अब जानते हैं कि फ्रीलांसर किन-किन नियम के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

    कौन-कौन से होते हैं सेक्शन?

    • सेक्शन 80 डी- मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में दिया गया पैसा इस सेक्शन के तहत क्लेम किया जा सकता है।
    • सेक्शन 80ई- अगर आप एजुकेशन लोन के तहत ब्याज देते हैं, तो इसके तहत क्लेम कर सकते हैं।
    • सेक्शन 80ईईए- अगर आपने पहली बार घर खरीदा है, वो भी ब्याज में, तो ब्याज का पैसा इस सेक्शन के तहत क्लेम किया जा सकता है.
    • सेक्शन 80जी- अगर आप सोशल वर्क के लिए डोनेशन करते हैं, तो इसके तहत क्लेम कर सकते हैं
    • सेक्शन 80 यू- इसके तहत Disable व्यक्ति डिडक्शन क्लेम कर सकता है।

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