EPFO Rule Changes: अब घर खरीदना होगा आसान! ईपीएफ से निकाल सकेंगे 90% फंड, पर कैसे? जानें काम की खबर
EPFO New rule ईपीएफओ ने EPF अग्रिम निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिससे पहली बार घर खरीदना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। नए नियमों के मुताबिक EPFO के सदस्य अब अपने पीएफ अकाउंट से 90% तक पैसा निकाल सकते हैं वो भी सिर्फ घर खरीदने बनवाने या फिर होम लोन की किस्तें चुकाने के लिए।

नई दिल्ली| EPFO New ईule: अगर आप नौकरीपेशा हैं और पहला घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। ईपीएफओ ने EPF अग्रिम निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिससे पहली बार घर खरीदना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। नए नियमों के मुताबिक, EPFO के सदस्य अब अपने पीएफ अकाउंट से 90% तक पैसा निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ घर खरीदने, बनवाने या फिर होम लोन की किस्तें चुकाने के लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला हाउसिंग सेक्टर के लिए बेहतर साबित होगा।
पहले क्या था नियम?
अभी तक यह सुविधा तभी मिलती थी, जब खाता कम से कम 5 साल पुराना हो। साथ ही, पैसा निकालने की सीमा भी तय होती थी। उस समय 36 महीनों के कुल योगदान और प्रॉपर्टी की लागत में से जो भी कम हो, उतना ही पैसा मिल सकता था। वहीं, अगर कोई सदस्य किसी हाउसिंग स्कीम में शामिल होता था तो वह PF से पैसा नहीं निकाल सकता था।
अब क्या-क्या बदला?
नए नियम के मुताबिक, EPF स्कीम 1952 में नया जोड़ा गया पैरा 68‑BD इन सभी शर्तों को खत्म कर देता है। इसके लिए तीन बदलाव किए गए हैं:
- खाता सिर्फ 3 साल पुराना होना चाहिए।
- 90% तक फंड निकाला जा सकता है।
- यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी।
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किसे होगा फायदा?
इस बदलाव से मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लोगों को बड़ा फायदा होगा, जिन्हें घर खरीदते समय डाउन पेमेंट में दिक्कत आती है। अब उन्हें होम लोन के लिए भारी भरकम रकम एक साथ जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला हाउसिंग सेक्टर की मांग को भी बढ़ाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। हालांकि, सलाह यही दी जा रही है कि लोग अपने रिटायरमेंट फंड की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही PF से पैसा निकालें। क्योंकि, समझदारी से लिया गया फैसला आपके आज और कल दोनों को मजबूत बना सकता है।
इन नियमों में भी बदलाव कर चुका है EPFO
- पैसे निकालना आसान: मेडिकल, एजुकेशन और शादी जैसे बड़े कार्यकर्मों के लिए पैसे निकालने का प्रोसेस आसान हुआ।
- UPI-ATM से निकासी : इमरजेंसी में UPI और ATM से एक लाख रुपए तक की इन्सटेंट निकासी।
- ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़ी: एक लाख रुपए तक के सेटलमेंट की लिमिट 5 लाख रुपए तक कर दी गई।
- आसान हुआ क्लेम प्रोसेस: अभी तक क्लेम प्रोसेस काफी लंबा था, जो 27 पैरामीटर्स के बाद मिलता था। लेकिन अब यह सिर्फ 18 पॉइंट्स पर प्रोसेस होगा। ज्यादातर मामलों में तीन से चार दिन में क्लेम सेटलमेंट।
EPFO के ये बदलाव कर्मचारियों के हित में है। जिससे उन्हें काफी राहत मिली है।
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