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EPF News: नौकरी छोड़ने पर PF अकाउंट में जमा पैसों पर इतने साल तक मिलता है ब्याज, आपका नुकसान तो नहीं हो रहा?

Published: Fri, 12 Sep 2025 06:23 PM (IST)

EPF News पीएफ खाताधारकों को सरकार हर साल ब्याज देती है। उनके खाते में जमा पैसों पर उन्हें प्रत्येक वर्ष ...और पढ़ें

EPF News: नौकरी छोड़ने पर PF अकाउंट में जमा पैसों पर इतने साल तक मिलता है ब्याज
EPF News: नौकरी छोड़ने पर PF अकाउंट में जमा पैसों पर इतने साल तक मिलता है ब्याज

नई दिल्ली। EPF News: प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों का PF कटता है। इस पीएफ अकाउंट में आपके मूल वेतन का 12 फीसदी पैसा कंपनी जमा करती है। साथ ही अपनी तरफ से भी कंपनी उतनी ही राशि आपके पीएफ अकाउंट में जमा करती है। पीएफ अकाउंट में पड़े आपके पैसों पर सरकार ब्याज देती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने 8.25 फीसदी का ब्याज दिया। सरकार समय-समय पर ब्याज दर में बदलाव करती रहती है।

बहुत से लोग नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट में पड़े पैसे निकाल लेते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पता नहीं होता कि नौकरी छोड़ने के बाद भी कुछ समय तक सरकार आपके पीएफ अकाउंट में पड़े पैसों पर इंटरेस्ट देती है। लेकिन कितने दिन तक आइए जानते हैं।

इतना ही नहीं रिटायर होने के बाद भी पीएफ अकाउंट से तुरंत पैसे नहीं निकालने चाहिए। क्योंकि कुछ समय तक सरकार उस पर भी ब्याज देती है।

नौकरी छोड़ने के बाद PF पर कितने साल तक मिलता है ब्याज?

नौकरी छोड़ने के बाद भी आपको अपने भविष्य निधि (PF Account) खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। लेकिन केवल सीमित अवधि के लिए। आपके पीएफ खाते पर अंतिम अंशदान की तारीख से 36 महीने (3 वर्ष) तक ब्याज मिलता रहेगा।

तीन वर्षों के बाद, खाता निष्क्रिय या निष्क्रिय हो जाता है और ब्याज मिलना बंद हो जाता है। यानी अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो सरकार उस खाते में आपके कंपनी द्वारा जमा किए गए आखिरी क्रेडिट डेट से 3 साल तक उन पैसों पर ब्याज देगी।

रिटायर होने के बाद PF अकाउंट पर कितने साल तक मिलता है ब्याज?

अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है और उसका पीएफ अकाउंट हैं तो रिटायर होने के बाद तीन साल तक उसे उसके पीएफ अकाउंट में पडे़ पैसों पर ब्याज मिलता है। इसके बाद आपका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय खाता बन जाता है और ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

इस 3 साल की अवधि के बाद, आपकी शेष राशि सुरक्षित रहती है, लेकिन खाते को पुनः सक्रिय करने या निकासी करने तक कोई और ब्याज जमा नहीं होता है।

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