क्या ऑनलाइन रिटर्न में ईमेल व मोबाइल नंबर जरूरी है?
हां। हाल ही में पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नए नियमों का एलान किया है। इसके तहत ग्राहकों के लिए अपना व्यक्तिगत ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मुख्य मकसद करदाताओं के साथ हमेशा संपर्क म
हां। हाल ही में पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नए नियमों का एलान किया है। इसके तहत ग्राहकों के लिए अपना व्यक्तिगत ईमेल आइडी और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मुख्य मकसद करदाताओं के साथ हमेशा संपर्क में रहना बताया गया है।
इससे आयकर विभाग नए कर नियमों या कर भुगतान संबंधी सूचनाओं की जानकारी लगातार दे सकेगा। विभाग करदाताओं को किसी निजी वेबसाइट जैसे याहू, जीमेल आदि से कोई मेल नहीं भेजता है। ऐसे में अगर कोई सूचना जीमेल या याहू जैसी अन्य साइट के जरिये आती है तो करदाता को उसका जवाब नहीं देना चाहिए।
सीबीडीटी ने करदाताओं को यह भी कहा है कि वह आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट को अपने इनबॉक्स की सुरक्षित सूची में दर्ज कर लें। ऐसा करने से आयकर विभाग की तरफ से भेजी गई सूचनाओं के स्पैम या जंक बॉक्स में जाने की संभावना खत्म हो जाएगी।
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