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    PPF खाते का उठाना चाहते हैं पूरा फायदा, इन बातों का जरूर रखें ख्‍याल

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Wed, 28 Feb 2024 07:00 AM (IST)

    सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। यह रिटारमेंट सेविंग स्कीम (Retirement savings scheme) है। इसमें भारत सरकार द्वारा रिटर्न की गारंटी दी जाती है। अगर आप अपने साथ अपने बच्चों के लिए भी पीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पीएफ अकाउंट से कब निकासी करनी चाहिए और इसके ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होती है। पीपीएफ अकाउंट से जुड़े कई बातों के बारे में जानते हैं।

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    PPF खाते का उठाना चाहते हैं पूरा फायदा

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग सेविंग और निवेश (Investment) करते हैं। कई लोग स्टॉक मार्केट (Share Market) में निवेश करते हैं, हालांकि उसमें काफी रिस्क होता है।

    ऐसे में कई लोग सार्वजनिक भविष्य निधि या पीपीएफ (PPF) में निवेश करना पसंद करते हैं। यह भविष्य की जरूरतों के साथ रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है।

    पीपीएफ रिटारमेंट सेविंग स्कीम (Retirement savings scheme) है। भारत सरकार इसमें रिटर्न की गारंटी देता है। इसके अलावा इसमें टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) का लाभ भी मिलता है।

    आप आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 सी (Income Tax Act Section 80C) के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ पा सकते हैं। वर्तमान में सरकार पीपीएफ में 8.65 फीसदी का इन्टरेस्ट देता है।

    आज हम आपको पीपीएफ फंड से संबंधित जानकारी के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कई लोगों को नहीं पता है।

    पीपीएफ अकाउंट की जरूरी बातें

    • पीपीएफ में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और आखिरी तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस की जाती है। इसलिए, अकाउंट होल्डर को 5 तारीख से पहले योगदान देना चाहिए। अगर आप निकासी का सोच रहे हैं तो आपको महीने के 5 तारीख के बाद ही उसमें से निकालना चाहिए।
    • पीपीएफ अकाउंट को आप किसी और के साथ मिलकर नहीं खोल सकते हैं। आप सेविंग () या करेंट अकाउंट () किसी साथी के साथ मिलकर खुलवा सकते हैं पर पीपीएफ अकाउंट केवल कर्मचारी के नाम पर खोला जाता है।
    • आप अपने माइनर बच्चों के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। अगर अभिभावक के पास पहले से ही पीएफ अकाउंट है तब अभिभावक अपने खाते के साख बच्चे के अकाउंट में सालाना 1.50 लाख रुपये जमा कर सकता है।
    • अगर माइनर के अकाउंट में योगदान माता-पिता के इनकम के जरिये आती है तो वह आयकर अधिनियम के 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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    • जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब उसे माइनर से व्यस्क का स्टेटस बदलना जरूरी है। इसके लिए एप्लीकेशन देना होता है। इसमें माइनर के सिग्नेचर को अभिभावक द्वारा अटेस्टेड किया जाता है। जिसके बाद अकाउंट को व्यस्क द्वारा ऑपरेट किया जाता है।
    • बता दें कि कोई भी एनआरआई (NRI) नया पीपीएफ अकाउंट () खोल सकते हैं, लेकिन अगर एनआरआई के पास पुराना पीएफ अकाउंट है तो वह उसे जारी रख सकते हैं।
    • जब आप लगातार 7 साल से पीएफ अकाउंट में निवेश कर रहे हैं तो आप इसमें से आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह निकासी टैक्स फ्री होती है।
    • पीएफ अकाउंट के 15 साल पूरे हो जाने के बाद आप उसमें से पूरी राशि निकाल सकते हैं। अकाउंट से निकाली गई राशि टैक्स फ्री होती है।
    • पीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी टेन्योर 15 साल का होता है। आप 15 साल के बाद भी इसमें निवेश जारी रख सकते हैं। अकाउंट को जारी रखने के लिए आपको फॉर्म सबमिट करना होगा।