New Tax Regime: नया टैक्स स्लैब इस साल घर खरीदने के सपने को करेगा साकार या आपको होगा नुकसान, समझ लें पूरी बात
New Tax Slab Benefits For Homebuyer For FY24 अगर आप इस साल नया घर खरीदने की सोच रहें है तो इस बात के बारे में आपको पता होना चाहिये कि एक करदाता के लिए नया टैक्स स्लैब अच्छा रहेगा या पुराने टैक्स स्लैब से फायदा है। (फाइल फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Home Buyer Tax: बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब (New Tax Slab) की घोषणा की, जो कि वर्तनभोगियों को टैक्स छूट में सहूलियत देता है। नए नियम के मुताबिक, जो करदाता नई टैक्स स्कीम का चुनाव करते हैं, उन्हें पांच लाख रुपये तक की इनकम पर किसी भी तरह के कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
ऐसे में यह बात तो साफ हो गई कि वेतनभोगियों को इससे फायदा होने वाला है। पर क्या यह टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा जो इस साल नया घर खरीदना चाहते हैं या गृह संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं?
एक झलक में पीएम आवास योजना (PMAY) के तहत मिलने वाली सहायता आपको फायदेमंद लग सकती है, क्योंकि किफायती आवास के मामले में रियल एस्टेट क्षेत्र को बजट में बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। PMAY के बजट को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे आप यह समझ सकते हैं कि इस साल घर खरीदने पर फायदा होगा, लेकिन क्या असल में ऐसा है? चलिए समझते हैं।
डिडक्शन का फायदा नहीं
एक बात समझ लें कि अगर आप एक करदाता है और इससे पहले आप निवेश में कई तरह के डिडक्शन का लाभ लेते थे, तो आपको इस साल घर खरीदने में नुकसान हो सकता है। अगर आप नई टैक्स स्कीम का चयन करते हैं तो आप 80C के तहत मिलने वाले किसी भी टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी कि घर खरीदने पर पहले जहां 1.50 लाख रुपये की छूट मिल जाती थी, इस स्कीम में नहीं मिलने वाली है।
होम लोन पर असर
पहले से चल रहे टैक्स नियम के तहत आयकर धारा 80EEA के अधीन गृह ऋण (Home Loan) के ब्याज में 1,50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती थी, जो कि नए नियमों के तहत नहीं मिलने वाला। साथ ही RBI द्वारा रेपो रेट (Repo Rate) बढ़ाने से बैंकों द्वारा होम लोन के ब्याज को बढ़ा दिया गया है। इससे लोन पर भी ग्राहकों को भारी EMI देनी पड़ रही है।
घर खरीदने के लिए यह विकल्प अच्छा
जानकारों के मुताबिक, धारा 24( B) के तहत स्व-अधिकृत संपत्ति (self-occupied property) के लिए दिए गए लोन पर ब्याज के लिए कटौती का दावा केवल पुरानी व्यवस्था के तहत किया जा सकता है और ये कटौती नई व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण करदाता अगर घर खरीदने का विचार कर भी रहे हैं तो इन लाभों का लाभ उठाने के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत जारी रखने का फैसला किया जा सकता है।
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