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    Jagran Trending: अप्रैल से ही Income Tax Planning करना है फायदे का सौदा, जानें टैक्‍स बचाने के लिए कहां-कहां करें निवेश

    By Manish MishraEdited By:
    Updated: Thu, 28 Apr 2022 07:15 AM (IST)

    Jagran Trending | Income Tax Planning की शुरुआत अप्रैल यानी वित्‍त वर्ष के आरंभ से ही शुरू कर देनी चाहिए। इनकम टैक्‍स बचाने के लिए निवेश के उन विकल्‍पों का चयन करना चाहिए जो आपके आर्थिक लक्ष्‍यों के साथ मेल खाते हों।

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    Jagran Trending: Income Tax Planning Should Be Started in April Every Year (PC: pixabay)

    नई दिल्‍ली, मनीश कुमार मिश्र। क्‍या आप करदाताओं की श्रेणी में आते हैं? अगर हां, तो आपको वित्‍त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल महीने से ही अपनी टैक्‍स प्‍लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। इससे न केवल आप निवेश से जुड़े उचित निर्णय ले सकेंगे बल्कि टैक्‍स सेविंग के लिए एकमुश्‍त निवेश के बोझ से भी बच जाएंगे। टैक्‍स एवं इन्‍वेस्‍टमेंट एक्‍सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कहते हैं कि वित्‍त वर्ष के अंत में इनकम टैक्‍स बचाने के लिए जल्‍दबाजी में लोग लाइफ इंश्‍योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। लाइफ इंश्‍योरेंस पालिसी हमेशा ही बीमा के उद्देश्‍य से ली जानी चाहिए, टैक्‍स सेविंग के लिए नहीं। जैन के अनुसार, टैक्‍स सेविंग के विकल्‍पों का चयन करते समय जरूरी है कि आप उसे अपने आर्थिक लक्ष्‍यों के साथ जोड़ कर देखें।

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    कैसे करें Tax Planning?

    जैन कहते हैं कि शुरू से ही इनकम टैक्‍स की प्‍लानिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है और इसके कई फायदे भी हैं। आप यह गणना कर सकते हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कौन-कौन से खर्च साल भर में होने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर बच्‍चों के स्‍कूल की ट्यूशन फीस, लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आदि में कितने पैसे साल भर में जाने हैं। धारा 80सी की सीमा डेढ़ लाख रुपये है, उसमें से इन मदों में जाने वाले पैसे घटा दीजिए। अब आपको बेहतर पता होगा कि आपको 80सी के तहत कितने पैसों का निवेश करना है।

    Income Tax बचाने के लिए कहां-कहां करें निवेश?

    जैन कहते हैं कि अगर आपकी उम्र कम है या आप दीर्घावधि के लिए निवेश करना चाहता हैं तो म्‍युचुअल फंडों के इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीम (ELSS) में निवेश कर सकते हैं। पिछले 10 साल में ईएलएसएस ने 16 फीसद का रिटर्न दिया है। इसमें आपको अप्रैल से ही सिस्‍टेमेटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (SIP) के जरिए निवेश शुरू कर देना चाहिए। इससे म्‍युचुअल फंड यूनिट की लागत औसत हो जाएगी और बाजार के उतार-चढ़ाव का असर कम होगा। इक्विटी में लंबे समय के लिए निवेश करना ज्‍यादा जोखिम भरा नहीं है।

    जैन के अनुसार, जो निवेशक जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं उनके लिए पीपीएफ एक बेहतरीन विकल्‍प है। पीपीएफ पर मिलने वाला ब्‍याज भी टैक्‍स-फ्री होता है। बच्‍चों की उच्‍च शिक्षा या अपनी सेवानिवृत्ति जैसे आर्थिक लक्ष्‍यों को पूरा करने के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है। वैसे ही, अगर घर में बिटिया है और उसके हायर एजुकेशन या शादी के लिए पैसे बचाना चाहते हैं सुकन्‍या समृद्धि योजना एक अच्‍छा विकल्‍प है जिस पर वर्तमान में 7.6 फीसद ब्‍याज दिया जा रहा है। स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम में फिलहाल सबसे अधिक ब्‍याज सुकन्‍या समृद्धि योजना पर मिल रहा है।

    कैसे करें Income Tax Planning और Tax Saving के लिए किन विकल्‍पों का करें चयन, देखें वीडियो

    बुजुर्गों के लिए टैक्‍स सेविंग का अच्‍छा जरिया है SCSS

    जैन ने बताया कि जो लोग 60 की उम्र पार कर गए हैं यानी रिटायर हो गए हैं, उनका पीएफ नहीं कटता और टैक्‍स सेविंग के विकल्‍प सीमित होते हैं। ऐसे लोगों के लिए वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना (ELSS) टैक्‍स सेविंग का एक अच्‍छा जरिया हो सकता है। वर्तमान में इस पर 7.4 फीसद का ब्‍याज मिल रहा है और आप इसमें 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। यह आयकर अधिनियम की धारा 80सी के दायरे में आता है।

    NPS में निवेश कर इनकम टैक्‍स में बचाएं एक्‍सट्रा 50,000 रुपये

    बलवंत जैन ने बताया कि धारा 80सी के तहत बहुत सारे विकल्‍प हैं और संभव है कि कई लोग साल में विभिन्‍न खर्च करते हुए ही इसकी डेढ़ लाख रुपये की सीमा पूरी कर चुके हों। ऐसे में NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्‍टम इनकम टैक्‍स में अतिरिक्‍त 50,000 रुपये की कटौती का लाभ दे सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत आप 50,000 रुपये की अतिरिक्‍त कटौती का दावा कर सकते हैं। रिटायरमेंट सेविंग के लक्ष्‍य के साथ आप इसमें निवेश कर सकते हैं।