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    Gold में निवेश का आ रहा है 29 नवंबर से मौका, 50 रुपये/ग्राम की मिलेगी छूट

    By Ashish DeepEdited By:
    Updated: Sun, 28 Nov 2021 09:05 AM (IST)

    Gold rates today sovereign gold bond सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना (Sovereign Gold Bond) 2021-22 के लिए मूल्य दायरा 4791 प्रति ग्राम तय किया गया है। बांड के लिए आवेदन 29 नवंबर से 5 दिनों तक दिया जा सकेगा।

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    स्वर्ण बॉन्ड योजना 2021-22 की यह आठवीं किस्त है।

    नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना (Sovereign Gold Bond) 2021-22 के लिए मूल्य दायरा 4,791 प्रति ग्राम तय किया गया है। बांड के लिए आवेदन 29 नवंबर से 5 दिनों तक दिया जा सकेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बताया कि स्वर्ण बॉन्ड योजना 2021-22 की यह आठवीं किस्त है। यह 29 नवंबर को खुलेगी और तीन दिसंबर को बंद होगी। आरबीआई ने कहा, " बांड का निर्गम मूल्य 4,791 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है।"

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    सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श में ऑनलाइन आवेदन करने वाले तथा डिजिटल तरीके से भुगतान करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का भी फैसला किया है। ऐसे निवेशकों के लिए निर्गम मूल्य 4,741 रुपये प्रति ग्राम होगा। इससे पहले, श्रृंखला सात के लिए निर्गम मूल्य 4,761 रुपये प्रति ग्राम था। आरबीआई भारत सरकार की ओर से बांड जारी करेगा।

    सरकार ने वर्ष 2015 में Sovereign Gold Bond or SGB की शुरुआत की थी। इसके बाद से अगस्‍त तक इस योजना से 31,290 करोड़ रुपये आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया था कि वैकल्पिक वित्तीय संपत्ति विकसित करने और भौतिक सोने की खरीद या उसे रखने के विकल्प के रूप में, भारत सरकार द्वारा 5 नवंबर 2015 को एसजीबी योजना को अधिसूचित किया गया था।

    एसजीबी योजना पर जनता की प्रतिक्रिया आने के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 से अगस्‍त 2021 तक 31,290 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। वित्तमंत्री ने कहा कि ये बॉन्ड भारतीय रुपये के भुगतान पर जारी किए जाते हैं और सोने पर ग्राम में अंकित होते हैं। बॉन्ड रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं, और इसकी एक सरकारी गारंटी होती है।

    इन बॉन्डों पर देय ब्याज अर्ध-वार्षिक है और 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य है। एसजीबी को भुनाने पर उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ कर से किसी भी व्यक्ति को छूट दी गई है।