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    Financial और Assessment Year में कंफ्यूजन करें दूर, इस आधार पर जमा होता है आपका ITR

    By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya
    Updated: Tue, 04 Apr 2023 10:15 AM (IST)

    AY Vs FY ITR फाइल करते समय हमेशा Financial Year और Assessment Year जैसे शब्दों का उपयोग होता है। इस रिपोर्ट में हम आसान शब्दों में इन दोनों के बीच का अंतर बताने जा रहे हैं। (जागरण फाइल फोटो)

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    Difference Between Assessment Year and Financial Year

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। जब भी आप आईटीआर भरने के लिए किसी टैक्स विशेषज्ञ सीए या वकील के पास जाते हैं, तो हमेशा फाइनेंशियल ईयर (Financial Year (FY)) और असेसमेंट ईयर (Assessment Year(AY)) जैसे शब्दों का काफी प्रयोग होता है। आम लोगों के मन में इसे लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर दोनों के बीच अंतर क्या है...

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    क्या होता है आईटीआर? (What is ITR?)

    आईटीआर का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पिछले वर्ष के वित्तीय लेनदेनों और टैक्स को जमा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

    क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? (What is Financial Year?)

    भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा एक साल में अर्जित की गई इनकम पर टैक्स वसूला जाता है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च पर खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर उस अवधि को कहा जाता है, जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने आय अर्जित की हो।

    क्या होता है असेसमेंट ईयर? (What is Assessment Year?)

    असेसमेंट ईयर उस अवधि को कहा जाता है, जिस वर्ष की आय पर आप इनकम टैक्स भर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 31 जुलाई, 2023 तक अपना इनकम टैक्स जमा कराते हैं, तो फिर आपका असेसमेंट ईयर 2022-23 माना जाएगा। सामान्य तौर पर यह चालू वित्त वर्ष से एक साल पहले का होता है।

    फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में अंतर

    वह साल जिस दौरान आय अर्जित की जाती है, उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर उसे कहते हैं, जिस साल के लिए रिटर्न फाइल किया जाता है। उदाहरण के लिए - श्याम नाम का व्यक्ति नौकरी करता है। 2022-23 के दौरान कुल 5 लाख की सैलरी अर्जित की। इसे कहा जाएगा कि उसने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दारौन पांच लाख रुपये कमाए। वहीं, अगर वह इस पर टैक्स 31 जुलाई, 2023 को भरता है, तो कहा जाएगा कि वह असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भर रहा है।