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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 22, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

प्रीमियम वेवर क्या है?

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Published: Sun, 22 Jun 2014 08:25 PM (GMT+05:30)Updated: Mon, 23 Jun 2014 10:43 AM (GMT+05:30)

किसी भी बीमा पॉलिसी की कोई ऐसी शर्त जिसके तहत पॉलिसी धारक को सामान्य प्रीमियम देने से छूट दे दी ...और पढ़ें

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किसी भी बीमा पॉलिसी की कोई ऐसी शर्त जिसके तहत पॉलिसी धारक को सामान्य प्रीमियम देने से छूट दे दी जाती है। प्रीमियम छूट के बावजूद पॉलिसीधारक ग्राहक को पॉलिसी के फायदे से वंचित नहीं किया जाता।

सामान्य तौर पर जीवन बीमा पॉलिसियों में कंपनियां पॉलिसीधारक की अपंगता या मृत्यु की स्थिति में प्रीमियम भुगतान से छूट देती हैं, और नामित व्यक्ति को पूरा लाभ देती हैं। कुछ बीमा पॉलिसियों के तहत अतिरिक्त जोखिम की स्थिति में प्रीमियम भुगतान में छूट के लिए अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाता है।

उदाहरण के तौर पर अगर आपने अपने बच्चे के लिए कोई सामान्य बीमा पॉलिसी खरीदी है।

इस पॉलिसी में दुर्घटना में विकलांग होने या मृत्यु होने या किसी अन्य कारण से प्रीमियम भुगतान करने में असमर्थ होने की स्थिति में भी बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक बीमा का पूरा लाभ देने का वादा है। इस तरह से लाभार्थी को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। इसे प्रीमियम वेवर भी कहते हैं।

पढ़ें: प्रीमियम वेवर क्या है?