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    PMSBY: 20 रुपये में मिलेगा 2 लाख का जीवन बीमा, जानिए कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

    Updated: Fri, 06 Dec 2024 03:14 PM (IST)

    प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किसी तरह से मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये मिलते हैं। दुर्घटना में पूर्ण दिव्यांग होने की स्थिति में 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। जैसे कि दोनों आंख हाथ या फिर पैर खोने की सूरत में। वहीं आंशिक दिव्यांगता जैसे कि एक आंख या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में 1 लाख रुपये मिलेंगे।

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    आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपये का प्रीमियम अपनेआप कट जाएगा।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अपने परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। कई लोग महंगे प्रीमियम के चलते जीवन बीमा कराने से कतराते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) काफी अच्छा विकल्प हो सकती है। इसमें 20 रुपये से भी कम के खर्च पर 2 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। इसका मतलब है कि आपको महीने का 2 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा।

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    पीएम सुरक्षा बीमा के फायदे

    प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किसी तरह से मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये मिलते हैं। दुर्घटना में पूर्ण दिव्यांग होने की स्थिति में 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। जैसे कि दोनों आंख, हाथ या फिर पैर खोने की सूरत में। वहीं, आंशिक दिव्यांगता जैसे कि एक आंख, या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में 1 लाख रुपये मिलेंगे।

    बीमा का लाभ कैसे उठा सकते हैं?

    केंद्र सरकार की इस बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। वहीं, अधिकतम 70 साल तक के लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा कवर की अवधि एक साल है, जो 1 जून से 31 मई के लिए होगी। इसके बाद आपको बीमा पॉलिसी रिन्यू करानी होगी।

    बीमा कराने के लिए क्या करना होगा?

    आप सरकारी कंपनियों के सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के जरिए बीमा करा सकते हैं। बैंक की किसी भी शाखा से भी आप योजना का लाभ ले सकते हैं, जहां आपका बैंक अकाउंट हो। इसमें 'ऑटो डेबिट' सुविधा मिलती है। इसका मतलब है कि हर साल 31 मई को आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपये का प्रीमियम अपनेआप कट जाएगा।

    कुदरती आपदा से दिव्यांगता भी कवर होगी?

    प्राकृतिक आपदा भी एक तरह की दुर्घटना ही है। इसलिए बाढ़ या बिजली गिरने जैसी किसी भी कुदरती आपदा से होने वाली मृत्यु या दिव्यांगता इस बीमा योजना के तहत कवर होगी। हालांकि, अगर कोई खुदकुशी करता है, तो उस स्थिति में बीमा का कवर नहीं मिलेगा।

    इन बातों का जरूर रखें ध्यान​

    अगर आपके अकाउंट में पॉलिसी रिन्यू के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो पॉलिसी रद्द हो जाएगी। प्रीमियम मिलने पर पॉलिसी को बहाल किया जा सकता है। PMSBY के तहत एनरोलमेंट पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है। वहीं दुर्घटना होने पर 30 दिनों के अंदर पैसा क्लेम किया जाना चाहिए।

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