नया बीमा कानून कैसे बदलेगा आपकी पॉलिसी? LIC प्रमुख ने गिनाए पॉलिसीधारकों को मिलने वाले 11 बड़े फायदे
एलआईसी प्रमुख ने बताया कि नया बीमा कानून पॉलिसीधारकों के लिए 11 बड़े फायदे लेकर आएगा. उन्होंने इन फायदों की विस्तृत जानकारी दी, जिससे पॉलिसीधारकों को ...और पढ़ें

नई दिल्ली। संसद में हाल ही में पारित ‘सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक 2025’ को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बीमा क्षेत्र के लिए बड़ा सुधार बताया है। एलआईसी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक आर. दुरईस्वामी ने कहा कि यह विधेयक बीमा उद्योग के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा और पॉलिसियों को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाएगा।
दुरईस्वामी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि नया कानून पॉलिसीधारकों की सुरक्षा, मजबूत नियमन और बेहतर शासन व्यवस्था पर विशेष जोर देता है। उनके मुताबिक, पुरानी व्यवस्थाओं को अपडेट कर और गवर्नेंस मानकों को सख्त बनाकर बीमा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निगरानी को मजबूत किया गया है।
आर. दुरईस्वामी के अनुसार नए बीमा कानून के फायदे
- बीमा पॉलिसियां होंगी ज्यादा सुलभ और किफायती
- पॉलिसीधारकों की सुरक्षा होगी मजबूत
- बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी
- बेहतर सेवा मानक सुनिश्चित होंगे
- दीर्घकालिक बीमा योजनाओं पर भरोसा बढ़ेगा
- नवाचार और नए बीमा उत्पादों को बढ़ावा
- बीमाकर्ताओं को मिलेगी ज्यादा परिचालन स्वतंत्रता
- IRDAI की भूमिका होगी और सशक्त
- बीमा कवरेज और जागरूकता बढ़ेगी
- टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े पैमाने पर ग्राहकों को सेवाएं मिलेंगी।
- ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ लक्ष्य को मिलेगी मजबूती
उन्होंने कहा कि इन सुधारों से पॉलिसीधारकों को बेहतर सेवा, मजबूत सुरक्षा उपाय और दीर्घकालिक बीमा योजनाओं में ज्यादा भरोसा मिलेगा, जो भरोसे पर टिके इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है।
बता दें कि संसद ने बुधवार को यह विधेयक पारित कर दिया, जिससे बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशभर में बीमा की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया था।
एलआईसी प्रमुख ने कहा कि यह नया ढांचा बीमाकर्ताओं को अधिक परिचालन स्वतंत्रता और नवाचार की सुविधा देगा। इसके तहत सेवानिवृत्ति सुरक्षा, दीर्घायु समाधान और स्वास्थ्य बीमा जैसी बदलती जरूरतों के अनुसार नए और लक्षित उत्पाद विकसित किए जा सकेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि संशोधित कानून के तहत भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की भूमिका और मजबूत होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
दुरईस्वामी के अनुसार, इन सुधारों से एलआईसी को अपनी पहुंच और मजबूत करने, तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने और सार्वभौमिक बीमा कवरेज के राष्ट्रीय लक्ष्य में अहम योगदान देने में मदद मिलेगी।

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