नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बीमा नियामक IRDAI ने ग्राहकों को इंश्योरेंस के व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कारों के लिए तीन साल और दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का बीमा कवर पेश करने का प्रस्ताव किया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 'थर्ड पार्टी मोटर बीमा' और 'स्वयं क्षति बीमा' दोनों को कवर करने वाले लंबी अवधि के मोटर इश्योरेंस पर एक मसौदा तैयार किया है।

मसौदे में सभी सामान्य बीमाकर्ताओं को निजी कारों के संबंध में 3 साल की बीमा पॉलिसी और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

क्या है IRDAI का प्रस्ताव

पॉलिसी कवरेज की पूरी अवधि के लिए प्रीमियम, बीमा की बिक्री के समय एकत्र किया जाएगा। मसौदे के अनुसार, मूल्य निर्धारण बीमा स्केटर के ठोस सिद्धांतों पर आधारित होगा, जिसमें क्लेम एक्सपीरिएंस और लंबी अवधि की छूट भी शामिल है। मसौदे में कहा गया है कि एड-ऑन और वैकल्पिक कवर का मूल्य पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर तय किया जा सकता है। IRDAI ने 22 दिसंबर तक सभी हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

पॉलिसी में कहा गया गया है कि 1 साल की मोटर ऑन डैमेज पॉलिसी के लिए मौजूदा नो क्लेम बोनस (एनसीबी) लंबी अवधि की पॉलिसी के लिए भी लागू होगा। लंबी अवधि की पॉलिसी के मामले में पॉलिसी अवधि के अंत में लागू एनसीबी वही होगा, जो ऐसी पॉलिसी के वार्षिक नवीनीकरण पर अर्जित किया जाएगा।

स्टैंडअलोन ओन डैमेज पॉलिसी

लंबी अवधि की स्टैंडअलोन ओन डैमेज पॉलिसी के मामले में, जो मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर के साथ को-टर्मिनस होने के लिए जारी की जाती हैं, नौ महीने की पॉलिसी अवधि को NCB की मान्यता के लिए पूरे वर्ष के लिए माना जा सकता है। IRDAI ने लंबी अवधि की पॉलिसी के लिए आग लगने और इससे मिलते जुलते खतरों पर भी मसौदा तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

ऐसे आवासों में स्टैंडअलोन आवासीय घर, विला परिसरों के साथ-साथ आवास सहकारी समितियों या निवासी कल्याण संघों या किसी अन्य निकाय द्वारा मैनेज किए गए अपार्टमेंट ब्लॉक शामिल हैं। पॉलिसी की अवधि के दौरान लंबी अवधि का फायर इंश्योरेंस रद किया जा सकता है।

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Edited By: Siddharth Priyadarshi