Budget 2023: आपने भी ले रखी है बीमा पॉलिसी? बजट में हुआ बदलाव, जान लें नहीं तो कट जाएंगे मेहनत के पैसे
New Insurance Premium Rules वैसे लोग जो बीमा पॉलिसी ले रखे हैं उन्हें अब इसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाले प्रीमियम पर टैक्स देना पड़ सकता है। बजट में इससे जुड़े टैक्स रूल्स को बदल दिया गया है। (फाइल फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए बीमा पॉलिसी ले रखी है तो इसका फायदा आपको नहीं भी मिल सकता है। बजट 2023 में 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी होने वाली बचत बीमा योजनाओं के टैक्स बेनेफिट को हटा दिया है। इसमें वैसी बीमा पॉलिसियां है, जिनका सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक है। आसान भाषा में कहें तो 5 लाख रुपये तक के कुल प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी की आय पर छूट मिलेगी।
क्या है नया नियम
बजट में पेश किए गए नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी 31 मार्च के बाद लेता है और उससे मिलने वाला प्रीमियम मैच्योरिटी पर 5 लाख रुपये से अधिक है, तो पॉलिसी से होने वाली आय पर टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि, यह सीमा केवल पहले साल के प्रीमियम पर लागू होगा और रीन्यूवल पर इसका कोई असर नहीं होगा।
इन पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा असर
बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कुछ बीमा पॉलिसियों पर मिलने वाले प्रीमियम पर पहले की तरह टैक्स छूट मिलती रहेगी। इसमें मृत्यु पर मिलने वाले पॉलिसी प्रीमियम पर टैक्स छूट पहले की तरह होगी। साथ ही, नया आयकर नियम यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) पर लागू नहीं होगा।
बीमा कंपनियों पर असर
कहा जा रहा है कि बजट में आए इस नए नियम की वजह से बीमा कंपनियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। आउट टॉप लाइन पर 10-12 प्रतिशत प्रभाव पड़ने की संभावना है। वहीं, अगर परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा कुछ नहीं किया गया तो बॉटम लाइन पर प्रभाव लगभग 5 प्रतिशत होने की संभावना है।
इसमें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्प और मैक्स फाइनेंशियल जैसी बीमा कंपनियों पर असर दिखना शुरू हो गया है। बजट के आते ही इनके शयरों में गिरावट देखी जा रही है।
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