जीएसटी में निल रेटेड और एग्जेम्टेड आइटम में क्या अंतर है?
जानिए वस्तु एवं सेवाकर व्यवस्था के तहत निल रेटेड और एग्जेम्टेड आइटम में क्या फर्क है
निल रेटेड और छूट प्राप्त मदों में कोई अंतर नहीं है। इसके लिए कृपया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (47) में दी गई छूट प्राप्त आपूर्ति की परिभाषा को देखें। इन दोनों प्रकार के मदों पर कोई जीएसटी नहीं लगाई जाती है।
मेरे कुछ आइटम जीरो प्रतिशत रेट के हैं और कुछ 12 फीसद रेट के हैं। क्या मैं जीएसटी की कंपोजीशन स्कीम लेने के लिए पात्र हूं?
जी, हां। आप कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं, यदि आपका कुल वार्षिक कारोबार 75 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 50 लाख रुपये) से कम है।
जीएसटी में रिवर्स चार्ज से क्या आशय है? यह कब चार्ज किया जाएगा और इसे कौन चार्ज करेगा?
कृपया सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (98) में दी गई परिभाषा को देखें। रिवर्स चार्ज से अभिप्राय यह है कि भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता से हटाकर वस्तुओं एवं सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को प्राप्त करने वाले पर डाल दिया गया है। जीएसटी का भुगतान सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या 9(4) और आइजीएसटी कानून, 2017 की धारा 5(3) या 5(4) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्तकर्ता के द्वारा किया जाएगा।
क्या गैर पंजीकृत व्यापारी जीएसटी का भुगतान कर दूसरे राज्य से वस्तुएं खरीद सकता है?
जी, हां। गैर पंजीकृत डीलर आइजीएसटी का भुगतान करके अन्य राज्यों से वस्तुओं की खरीद कर सकता है।
(यह सावल जवाब गायत्री पीजी, असिस्टेंट कमिश्नर, जीएसटी, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित है।)
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