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वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में मिलती है कई तरह की छूट, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा

80 साल से अधिक आयु के लोगों को पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर किसी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2020 02:31 PM (IST)Updated: Sun, 23 Aug 2020 07:55 AM (IST)
वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में मिलती है कई तरह की छूट, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा

नई दिल्ली, बलवंत जैन। कोई समाज कितना अच्छा या बुरा है, इसका आकलन वहां बुजुर्गों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के साथ किया जाता है। हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स से जुड़े नियमों में कई तरह की छूट भी शामिल है। भारत में 60 साल से ज्यादा आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं कि हमारे टैक्स सिस्टम में वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह की छूट दी जाती हैः 

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बुनियादी छूट

60 साल से कम आयु के लोगों को 2.50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी में इनकम टैक्स में छूट प्राप्त है। इसका मतलब है कि अगर आपकी आयु 60 वर्ष से कम है और आपकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है तो आपको किसी तरह का आयकर देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, 60 साल से 80 साल तक के आयु के व्यक्ति के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये तक की है। वहीं, 80 साल से अधिक आयु के लोगों को पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर किसी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। 

वहीं, किसी व्यक्ति के नौकरी से रिटायर हो जाने के बाद उसे आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ देने और उच्च ब्याज दर का फायदा देने के लिए विशेष प्रोडक्ट उपलब्ध है। इस स्कीम का नाम है - सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के तहत फिलहाल निवेशकों को 7.40 फीसद की सालाना दर से ब्याज मिलता है। यह बैंकों के इस समय Fixed Deposit पर दिए जा रहे ब्याज से बहुत अधिक है। इसके अलावा निवेशक को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत हर साल 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।

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स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स में लाभ

आप आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत अपने परिवार के मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में 25,000 रुपये तक का टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। अपने माता-पिता के लिए भी 25,000 रुपये का क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप किसी सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो आप 50,000 रुपये का टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि धारा 80D के तहत टैक्स में छूट का लाभ तभी मिलेगा, अगर आपने प्रीमियम का भुगतान कैश छोड़कर किसी अन्य माध्यम से किया हो।  

वहीं, अगर वरिष्ठ नागरिक के पास किसी तरह का स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो भी इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक आप वरिष्ठ नागरिक के उपचार पर 50,000 रुपये तक का टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। यह छूट दवा, हेल्थ चेकअप और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी उपलब्ध है। इस तरह का टैक्स छूट वरिष्ठ नागरिक खुद, उनके स्पाउस और बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम ऐसे लोगों के लिए काफी राहत भरा है, जो वरिष्ठ नागरिकों के उपचार पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। इस मामले में भी अगर आपने कैश छोड़कर किसी अन्य माध्यम से भुगतान किया है तो ही आपको टैक्स में छूट का लाभ मिल सकता है।  

किसी खास बीमारी के इलाज में अधिक टैक्स छूट

आयकर अधिनियम की धारा 80 (DDB) के तहत आप स्वयं, स्पाउस, भाई-बहन, माता-पिता और बच्चों के किसी खास बीमारी के इलाज के लिए 40,000 रुपये तक के टैक्स छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में आप 1,00,000 रुपये तक का टैक्स छूट इसके जरिए प्राप्त कर सकते हैं। 

एडवांस टैक्स के भुगतान से छूट

अगर आपकी आयु 60 साल से कम है और आपकी कर देनदारी टीडीएस कटौती के बाद 10,000 रुपये से ज्यादा बैठती है तो आप चार किस्त में एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। वहीं, वरिष्ठ नागरिक अगर किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं हैं तो उन्हें किसी तरह के एडवांस टैक्स के भुगतान की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ नागरिक आईटीआर फाइल करते समय अपनी टैक्स देनदारी पूरा कर सकते हैं। 

(लेखक टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं और अपना पैसा डॉट कॉम के चीफ एडिटर हैं। प्रकाशित विचार लेखक के निजी हैं।)


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