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    Budget 2025: 13 लाख रुपये से अधिक है इनकम तो इस तरह बचाएं टैक्स, होगा काफी फायदा

    Updated: Mon, 03 Feb 2025 12:54 PM (IST)

    Budget 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को लोगों के द्वारा लोगों का लोगों के लिए बजट बताया है। इस बजट में सालाना 12 लाख रुपये तक आय को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि यह छूट सिर्फ नई टैक्स प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों को ही मिलेगी। इस तरह से सरकार नई टैक्स प्रणाली को और आकर्षक बना दिया है।

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    Budget 2025 जानें टैक्स बचाने का क्या है तरीका। (फोटो- जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में सालाना 12 लाख रुपये तक आय को टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि यह छूट सिर्फ नई टैक्स प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों को ही मिलेगी। इस तरह से सरकार ने नई टैक्स प्रणाली को और आकर्षक बना दिया है। 

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    पुरानी टैक्स प्रणाली से होगी ज्यादा बचत

    हालांकि, अगर आप दोनों टैक्स प्रणाली की तुलना करें तो पुरानी टैक्स प्रणाली 13 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों की टैक्स के मद में अधिक बचत करा सकती है। हालांकि इसके लिए टैक्स छूट के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा।

    नई और पुरानी प्रणाली में टैक्स की बचत

     

    उदाहरण से समझें टैक्स बचाने का पूरा खेल

    • आइये एक उदाहरण से समझते हैं कि पुरानी टैक्स प्रणाली में किन लोगों को कम टैक्स देना होगा। मान लेते हैं कि महेन खन्ना की सालाना आय 13 लाख रुपये है।
    • अगर वह नई टैक्स प्रणाली चुनते हैं तो उनको नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 15 प्रतिशत यानी 75,000 रुपये टैक्स देना होगा क्योंकि नई प्रणाली में टैक्स छूट क्लेम करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। 
    • वहीं अगर महेन खन्ना पुरानी प्रणाली चुनते हैं तो उनको सिर्फ 4,250 रुपये टैक्स देना होगा। इसका हिसाब बहुत सरल है। महेन खन्ना पुरानी प्रणाली में उपलब्ध टैक्स छूट के सभी विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला कर 5.75 लाख रुपये उनकी टैक्स योग्य आय में से घट जाएंगे।
    • महेन खन्ना का एचआरए 3.9 लाख रुपये है। एचआरए पर टैक्स छूट के साथ 3.9 लाख रुपये उनकी टैक्स योग्य आय में से और कम हो गए। अब महेन खन्ना की टैक्स योग्य आय सिर्फ 3.35 लाख रुपये बची।

    • पुरानी टैक्स प्रणाली में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य है। इस तरह से उनकी टैक्स योग्य आय सिर्फ 85 हजार रुपये बची। पुरानी प्रणाली के टैक्स स्लैब में 2.5-5 लाख की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है।
    • इस तरह से उनको 85,000 रुपये पर 5 प्रतिशत टैक्स यानी सिर्फ 4,250 रुपये देना होगा। इस तरह से महेन खन्ना नई के बजाए पुरानी प्रणाली चुन कर 70,750 रुपये बचा सकते हैं।

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    'लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए बजट'

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए बजट के तौर पर परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग को टैक्स कटौती का तोहफा देने के विचार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पूरा समर्थन मिला था लेकिन लोक सेवकों को समझाने में समय लगा। वित्त मंत्री ने एक साक्षात्कार में बताया कि हमने मध्य वर्ग की आवाज सुनी।

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