Budget 2023: Old Tax Regime में रहने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लें इसके नफा और नुकसान
Budget 2023 में एक नया टैक्स स्लैब लाया गया है। इसके तहत सात लाख के इनकम को टैक्स भुगतान से बाहर रखा गया है। ऐसे में पहले पुराने टैक्स स्लैब के फायदों या नुकसान के बारे में जान लेना जरूरी है। (जागरण फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Budget 2023 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब सात लाख रुपये तक के इनकम पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं, नए स्लैब के आने से आम जनता में कन्फ्यूजन है कि यह उनके लिए फायदे वाला साबित होगा या इससे उन्हें नुकसान होने वाला है। बहुत-से लोग इस बात के बारे में भी सोच रहे हैं कि Old Tax Regime ही उनके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए आपको इसके बारे बताते हैं।
क्या है ओल्ड टैक्स स्लैब
सबसे पहले इस बात को जान लें कि पुराने टैक्स स्लैब में किनको शामिल किया गया है। पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक की आय में 5 प्रतिशत का टैक्स लगता है। इसके ऊपर 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स और 10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसद टैक्स लगता है।
इन चीजों की मिलती है छूट
पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को 80C के तहत निवेश पर छूट मिलती है। हालांकि, इसके स्लैब में अंतर भी काफी है। एक आसान भाषा में समझें तो इसमें 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है, जबकि नई रिजीम के तहत टैक्सपेयर को 15 प्रतिशत का टैक्स भुगतान करना होगा। यानी कि करीब 25,000 रुपये का अधिक टैक्स देना होगा। इस तरह अगर आप पुराने टैक्स स्लैब में रहते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है।
बने रह सकते हैं Old Tax Regime में
वैसे तो नए वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2023 से नया टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहता है तो एक फॉर्म भरकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।