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बिना UAN के भी कर सकते हैं अपने पीएफ खाते से निकासी, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

आपके पास यूएएन नहीं है तो आपको पीएफ अकाउंट से निकासी के लिए एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जमा करना होगा। ईपीएफ सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Fri, 05 Mar 2021 08:00 AM (IST)Updated: Mon, 08 Mar 2021 12:20 PM (IST)
बिना UAN के भी कर सकते हैं अपने पीएफ खाते से निकासी, जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
PF account balance P C : Pixabay

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपना ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं और पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह नंबर ईपीएफ सदस्य को आवंटित किया जाता है। यह एक स्थाई नंबर होता है और एक सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है। यूएएन नंबर को कर्मचारी का नियोक्ता जनरेट कर सकता है। यूएएन के जरिए कर्मचारी बिना नियोक्ता की मदद लिए कभी भी अपना पीएफ बैलेंस (PF Balance) पता कर सकता है और पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकता है। वहीं, बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकता है और अकाउंट से निकासी कर सकता है। आइए इसका प्रॉसेस जानते हैं।

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बिना यूएएन के इस तरतह जानें पीएफ बैलेंस

स्टेप-1. सबसे पहले आपको epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करना होगा।

स्टेप-2. अब "Click Here to Know your EPF Balance" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-3. अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको “Member Balance Information” टैब पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-4. अब आपको अपना राज्य चुनना होगा और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-5. अब आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप-6. अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

बिना यूएएन इस तरह करें पीएफ खाते से निकासी

यदि आपके पास यूएएन नंबर नहीं है, तो आपको पीएफ अकाउंट से निकासी के लिए एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। ईपीएफ सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब आप यह फॉर्म भरकर पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं। इपीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी कर्मचारी उस स्थिति में कर सकते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो।


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