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    EPF क्लेम हो रहा है रिजेक्ट, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

    ईपीएफ यानी Employee Provident Fund में हर महीने बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा होता है। ये पैसा आपको रिटायर होने पर या 60 साल बाद एकमुश्त दिया जाता है। लेकिन कुछ स्थिति में आप ईपीएफ में जमा पैसा रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। चलिए जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Wed, 14 May 2025 05:21 PM (IST)
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    EPF क्लेम हो रहा है रिजेक्ट, कहीं आप तो नहीं कर रहें ये गलतियां?

     बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। ईपीएफ बुढ़ापे में सहारा देना का काम करता है। आपकी सैलरी से जो पैसा पीएफ के रूप में कटा जा रहा है, उसे ही ईपीएफ कहा जाता है। ईपीएफ को ईपीएफओ संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हर नौकरीपेशा व्यक्ति की बेसिक सैलरी से 12 फीसदी पैसा ईपीएफ में जमा होता है।

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    इन्ही जमा पैसों को आप कुछ स्थिति में रिटायरमेंट से पहले निकासी कर सकते हैं। लेकिन निकासी के लिए जो कारण दे रहें हैं, वे मान्य होना जरूरी है। अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के कारण पैसे निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा चांस है कि आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा।

    कब-कब हो सकता है क्लेम रिजेक्ट

    गलत जानकारी देना- जब भी ईपीएफ के तहत निकासी के लिए क्लेम किया जाता है, तो उस समय ये ध्यान रखें कि दी गई जानकारी सही हो। अगर ये जानकारी गलत हो जाती है, तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। गलत जानकारी भरने से आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है।

    ज्यादा क्लेम करना- आपके ईपीएफ खाते में जितना अमाउंट हो, अगर उससे ज्यादा क्लेम किया जाएं, तो भी ये रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए क्लेम से पहले बैलेंस चेक करना जरूरी है। ईपीएफओ द्वारा हर महीने लोगों को मैसेज भेजा जाता है। जिसमें बैलेंस की जानकारी दी गई होती है।

    जितनी लिमिट मिली है उससे ज्यादा क्लेम करना- ईपीएफ के तहत आप जमा हुआ सारा पैसा नहीं निकाल सकते। इसे लेकर अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। अगर आप लिमिट से ज्यादा पैसा निकालने का आग्रह करते हैं, तो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।

    सिस्टम में गड़बड़ी - कभी-कभी सिस्टम या टेक्नोलॉजी के कारण ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।