परिजन की मृत्यु के बाद उनके आईडी प्रूफ का क्या करें? कैंसिल या सरेंडर करना रहेगा सही
मृत्यु अटल है उसे टाला नहीं जा सकता है। यह जानने के बाद भी हमें सबसे ज्यादा खौफ मृत्यु से लगता है। सिर्फ इस ख्याल से ही हमारी रूह कांप जाती है। अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती तो यह समय इमोशनली चैलेंजफुल होता है। किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसे आईडी प्रूफ का क्या करना चाहिए? इस आर्टिकल में जानते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हमारे परिवार में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह इमोशनली काफी चैलेंज भरा रहता है। किसी व्यक्ति के दूर जाने की सोचभर से ही हम घबरा जाते हैं। ऐसे में सच में किसी के मृत्यु हो जाने पर हम स्तब्ध हो जाते हैं।
इस चुनौती भरे सफर में हमेशा एक सवाल आता है कि आखिर उस व्यक्ति के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यानी आईडी प्रूफ का क्या करें? इन डॉक्यूमेंट्स को रहने दे या फिर सरेंडर करें, इस तरह का कन्फ्यूजन बनी रहती है। हम आपको बताएंगे कि किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद आपको इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए।
आधार कार्ड का क्या करें?
आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में किया जाता है।आधार कार्ड पर मौजूद यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर का इस्तेमाल कई काम जैसे- एलपीजी सब्सिडी, स्कॉरशिप और ईपीएफ अकाउंट में होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस कार्ड का क्या करें?
वर्तमान में आधार कार्ड जारी करने वाला संस्थान यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार डिएक्टिवेशन को लेकर कोई नियम नहीं बनाया है। इसका मतलब है कि आप आधार कार्ड को डिएक्टिवेट नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा आप व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर इसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको इस कार्ड को संभालकर रखना होगा ताकि कोई इस कार्ड का गलत इस्तेमाल न कर पाएं।
पैन कार्ड
पैन कार्ड (Pan Card) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेनमाल अधिकतर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), बैंक अकाउंट (Bank Account) को ऑपरेट और डीमैट अकाउंट (Demat Account) को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद आपको पैन कार्ड को सरेंडर करवाना चाहिए। आयकर विभाग ने पैन कार्ड सरेंडर करने का ऑप्शन दिया है। पैन कार्ड सरेंडर हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उस कार्ड या पैन नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
कैसे करें पैन कार्ड सरेंडर (Pan Card Surrender Process)
- लोकल इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर को पैन सरेंडर का आवेदन लिखकर दें।
- इस आवेदन में आपको व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ की जानकारी देनी होगी।
- इसके अलावा आपको डेथ सर्टिफिकेट (death certificate) भी अटैच करना होगा।
पैन कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन सभी वित्तीय मामले सेटलडॉउन हो जाएं इसके लिए आपको इस सरेंडर करना चाहिए।
वोटर आईडी कार्ड
वोटर आईडी कार्ड (Voter ID) का इस्तेमाल केवल वोट करने के लिए ही नहीं होता है। कई जगह पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी आप अपना वोटिंग कार्ड जमा करवा सकते हैं। व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद आपको वोटिंग कार्ड कैंसिल करवाना होता है। निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत वोटर आईडी कैंसिल हो सकता है।
वोटर आईडी को कैंसिल करने के लिए आपको अपने लोकल इलेक्शन ऑफिस जाना होगा। यहां जाकर आपको फार्म-7 सबमिट करना होगा। इस फार्म के साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। यह फार्म जमा करने के बाद वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा।
पासपोर्ट
किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद उसके पासपोर्ट () को कैंसिल या सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं होती है। दरअसल, पासपोर्ट जैसे ही एक्पायर होता है वह ऑटोमैटिकली अमान्य हो जाता है। वैसे एक्सपायर पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कई जगह पर वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल न करें।
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ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को लेकर हर राज्य में अलग नियम होते हैं। ऐसे में आपको यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि आपके राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर क्या नियम है। वैसे केंद्र में ड्राइविंग लाइसेंसे के सरेंडर को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में आपको लाइसेंस सरेंडर करने के लिए रिजानल ट्रांसपोर्ट ऑफस (RTO) से संपर्त करना होगा।
आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन डॉक्यूमेंट जैसे- आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर या कैंसिल नहीं करवा सकते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखना चाहिए। इसके अलावा जिन डॉक्यूमेंट्स को सरेंडर किया है उनको भी संभाल कर रखें ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह काम में आ जाएं।
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