ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जरूर कर लें ये काम, नहीं तो सकता है बड़ा नुकसान
ITR Filing आइटीआर फाइल करने के बाद उसको वेरिफाई करना भी आवश्यक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा। इसके अलावा भी कई स्थितियां ह ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। फाइनेंशियल इयर 2021-22 और एसेसमेंट इयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा कुछ ही दिन दूर है। बहुत से करदाताओं ने आयकर पोर्टल पर अपना रिटर्न सफलतापूर्वक जमा भी कर दिया है। क्या आपने अपना रिटर्न दाखिल किया हैं? अगर नहीं तो आपको सलाह दी जाती हैं कि आप जल्द से जल्द अपना रिटर्न (ITR) दाखिल कर दें। आयकर विभाग इस बार रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं हैं।
क्या आप जानते हैं कि रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने के बाद आप इस बात की जांच कर सकते हैं आपके आइटीआर की स्थिति क्या है ! आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आयकर विभाग द्वारा आपके रिटर्न को प्रोसेस किया गया है या नहीं। आइटीआर फाइलिंग प्रक्रिया रिटर्न जमा करने पर समाप्त नहीं होती है। प्रोसेस होने तक करदाता को अपने रिटर्न की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए। आइटीआर फाइलिंग के बाद आपके रिटर्न की पांच स्थितियां होती हैं। विभिन्न प्रकार के ITR स्टेटस इस प्रकार हैं-
ई-सत्यापन/सत्यापन के लिए लंबित
ये वह स्थिति है, जब किसी व्यक्ति ने आइटीआर दाखिल किया है लेकिन इसे ई-सत्यापित नहीं किया है, या उसका विधिवत हस्ताक्षरित आईटीआर-वी अभी तक सीपीसी में प्राप्त नहीं हुआ है।
सफलतापूर्वक ई-सत्यापित/सत्यापित
ये वह स्थिति है, जब करदाता का रिटर्न जमा किया जा चुका है और इसे विधिवत ई-सत्यापित भी किया जा चुका है, लेकिन रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है।
प्रोसेस्ड
आपका रिटर्न सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है।
डिफेक्टेड
यह वो स्थिति है, जहां आयकर विभाग आपके द्वारा फाइल किए गए आइटीआर को डिफेक्टेड मानता है। उसे कानून के तहत कुछ आवश्यक जानकारी की कमी या विसंगतियों के कारण दाखिल रिटर्न में कुछ दोष दिखाई देता है। ऐसे मामले में संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से धारा 139(9) के तहत नोटिस दिया जाएगा। व्यक्ति को नोटिस प्राप्त करने की तिथि से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर गलती को ठीक करने के लिए कहा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इसे ठीक नहीं करता तो उसका आईटीआर को अमान्य हो जाता है।
कर निर्धारण अधिकारी के नाम केस ट्रांसफर
इस स्थित में सीपीसी आपके आइटीआर को आपके क्षेत्राधिकार वाले एओ को ट्रांसफर कर देता है। एओ आपसे कुछ जानकारियां मांग सकता है।
ऑनलाइन आइटीआर स्टेटस कैसे चेक करें
- www.incometax.gov.in पर जाएं
- यूजर आईडी और अपना पासवर्ड के रूप में पैन/आधार नंबर दर्ज करके अपने खाते में लॉग इन करें
- लॉग इन करने के बाद 'ई-फाइल' विकल्प पर क्लिक करें
- 'ई-फाइल' विकल्प के तहत, 'आयकर रिटर्न' चुनें और फिर 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' का विकल्प चुनें
- दायर नवीनतम आईटीआर की जांच करें
- 'विवरण देखें' विकल्प चुनें
- अब आप अपने आईटीआर की स्थिति देख सकते हैं

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