दोस्त से मिला गिफ्ट पड़ सकता है महंगा, इतने रुपये के तोहफे पर देना होगा टैक्स
हर भारतीय नागरिक को टैक्स को लेकर सही जानकारी होना जरूरी है। आज खरीदारी से लेकर इनकम हर चीज में लिमिट से ज्यादा होने पर टैक्स देना होता है। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि गिफ्ट लेने पर भी आपको टैक्स चुकाना होता है। हालांकि इसे लेकर भी सरकार ने एक लिमिट तय की है। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। टैक्स सरकार की कमाई का जरिया है। टैक्स से मिले पैसों का उपयोग सरकार देश में विकास के लिए करती है। इसके साथ ही इन पैसों का उपयोग खर्चों के लिए भी किया जाता है। इन खर्चों में कई चीज शामिल हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, रोड बनाना, शिक्षा पर होने वाला खर्च इत्यादि।
टैक्स को साधारण बनाने के लिए जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी के अलावा हमें इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से अलग-अलग चीजों पर टैक्स देना होता है। जैसे इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स इत्यादि।
ऐसा ही एक टैक्स गिफ्ट पर भी लगाया जाता है। इस टैक्स को लगाने का उद्देश्य है कि कोई गिफ्ट के रूप में पैसों की हेराफेरी ना कर पाएं या कोई भी गलत काम ना कर सकें।
इसलिए गिफ्ट की कीमत पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक लिमिट तय की गई है। लिमिट से ज्यादा की कीमत वाले तोहफे पर टैक्स लगाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, मतलब अगर ये गिफ्ट किसी परिवार के सदस्य द्वारा दिया जाता है, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। चाहे उसे गिफ्ट की लिमिट कितनी भी हो।
कितने रुपये के गिफ्ट पर लगता है टैक्स
- इनकम टैक्स के नियम के अनुसार ये टैक्स दोस्त या दूर के किसी रिश्तेदार द्वारा गिफ्ट देने पर लगाया जाता है।
- नियम के मुताबिक गिफ्ट का अमाउंट 50 हजार रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए।
- ये गिफ्ट किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे शेयर्स,मकान, कार, मोबाइल फोन इत्यादि।
- अगर गिफ्ट परिवार द्वारा दिया जाता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- परिवार में माता-पिता, पति पत्नी, चाचा-चाची, मामा-मामी, मौसा-मौसी, बुआ-फुफा और भाई -बहन शामिल हैं।
परिवार के गिफ्ट देने पर क्यों नहीं लगता टैक्स?
परिवार से मिले गिफ्ट इनकम क्लबिंग के दायरे में आता है। इसलिए इस पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। हालांकि गिफ्ट से होने वाले प्रोफिट पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स और सोना बेचना इत्यादि।
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