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    वोडाफोन को 14,200 करोड़ इनकम टैक्स का नोटिस

    By Gunateet OjhaEdited By:
    Updated: Tue, 16 Feb 2016 09:47 PM (IST)

    आयरकर विभाग ने वोडाफोन को टैक्स मामले में एक बार फिर नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक टैक्स न चुकाने की स्थिति में वोडाफोन की भारतीय संपत्ति जब्त की जा सकती है। यह मामला पहले से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है।

    नई दिल्ली। आयरकर विभाग ने वोडाफोन को टैक्स मामले में एक बार फिर नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक टैक्स न चुकाने की स्थिति में वोडाफोन की भारतीय संपत्ति जब्त की जा सकती है। यह मामला पहले से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है।वोडाफोन ग्रुप पीएलसी पर 14,200 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है।

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    आयकर विभाग ने 4 फरवरी को कंपनी को चिट्ठी भेजी थी। वोडाफोन ने 1,100 करोड़ डॉलर में हच के बिजनेस में 67 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी।

    इससे जुड़े टैक्स मामले में साल 2014 से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रहा है।टैक्स एक्सपर्ट टी पी ओस्तवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चीट दिए जाने के बाद भी सरकार का यह नोटिस जायज नहीं है। सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा रही है, जबकि इसके लिए आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता के तहत फैसले) तक इंतजार करना चाहिए था।

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