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    UPRERA Order: घर खरीदने से पहले होम बायर्स रखें ध्यान, Uttar Pradesh RERA ने पास किए 5 नए ऑर्डर

    UPRERA Update उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने रियल एस्टेट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 5 नए ऑर्डर पास किये हैं। इस ऑर्डर के तहत जारी नए आदेशों के उल्लंघन करने पर डेवलपर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हम आपको इस आर्टिकल में RERA द्वारा जारी आदेशों के बारे में बताएंगे। पढ़ें पूरी खबर..

    By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Wed, 02 Oct 2024 12:03 PM (IST)
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    UPRERA ने 5 नए ऑर्डर किये पास

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UPRERA) ने 5 नए ऑर्डर पास किये हैं। इन ऑर्डर का असर सभी होम बायर्स और रियल एस्टेट कंपनियों को पड़ेगा। अगर आप भी घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है।

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    हम आपको UPRERA द्वारा जारी पांच नए अहम ऑर्डर के बारे में बताएंगे।

    जारी करें यूनिक क्यूआर कोड

    रियल एस्टेट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के उद्देश्य से UPRERA ने आदेश दिया है कि डेवलपर्स न्यू प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले एक यूनिक क्यूआर कोड जारी करेगा फिर प्रमोटरों को वह ब्रोशर और विज्ञापनों में प्रकाशित करना होगा।

    सभी सुविधाओं के बाद फ्लैट सौंपे

    UPRERA ने अपने आदेश में साफ कहा है कि डेवलपर्स सेल्स एग्रीमेंट में दी गए फैसिलिटी के बाद ही कस्टमर को फ्लैट दें। कई बार सुविधाएं तैयार नहीं होती है और डेवलपर्स फ्लैट दे देते हैं जो कि गलत है। अगर डेवलपर्स अभी भी ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा रियल एस्टेट प्रमोटर को सेल एग्रीमेंट में सभी नियमों और शर्तों को मेंशन करना होगा।

    "निलंबित" सूची में डालने की चेतावनी

    UPRERA ने होम बायर्स के हितों की रक्षा के लिए आदेश जारी किया है कि रियल एस्टेट प्रमोटर अपेन पोर्टल में लैंडमार्क और मैप अपलोड करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका नाम "निलंबित" सूची डाला जा सकता है। हालांकि, UPRERA ने केवल 400 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को यह चेतावनी दी है।

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    केवल नियामक के साथ होगी खरीद- बिक्री

    UPRERA के आदेश के अनुसार रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की खरीद और बिक्री केवल नियामक और उनके साथ के रिजस्ट्रड एजेंटो के साथ ही होगी। इसका मतलब है कि हर किसी को भी प्रोजेक्ट को खरीदने और बेचने का अधिकार नहीं है।

    दोबारा शुरू हुए कई प्रोजेक्ट

    उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकरण ने10,000 यूनिट के हाउसिंग प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपये के मूल्य के 17 हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखाई है। यह प्रजोक्ट लोन डिफॉल्ट, प्रमोटर्स के दिवालियापन और कई वजह से अटके हुए थे।

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