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    UIDAI ने NRI के लिए बदले आधार अपडेशन के नियम, विदेश में रहने वाली भारतीयों को फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स

    Updated: Wed, 24 Jan 2024 08:30 PM (IST)

    रतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने Non-Resident Indians के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए आधार (नामांकन और अद्यतन) नियमों में नया अपडेट पेश किया है। नए नियम के मुताबिक वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले NRIs दोनों नाबालिग और वयस्क किसी भी आधार केंद्र पर आधार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

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    UIDAI ने NRI के लिए आधार अपडेशन के नियम बदले हैं।

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने Non-Resident Indians के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए आधार (नामांकन और अद्यतन) नियमों में नया अपडेट पेश किया है।

    16 जनवरी, 2024 के एक परिपत्र में उल्लिखित परिवर्तनों के तहत अब अप्रवासी भारतीयों को आधार के लिए नामांकन करते समय विशिष्ट फॉर्म का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आइए, नए नियमों के बारे में जान लेते हैं। 

    NRI के लिए आवेदन पात्रता में बदलाव 

    वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले NRIs, दोनों नाबालिग और वयस्क, किसी भी आधार केंद्र पर आधार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

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    एनआरआई आवेदकों के लिए, एक वैध भारतीय पासपोर्ट पहचान का एकमात्र स्वीकृत प्रमाण (POI) है। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2023 या उसके बाद पैदा हुए निवासियों और एनआरआई के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

    Email Address होना जरूरी  

    सभी एनआरआई को आधार नामांकन के दौरान एक वैध ईमेल पता प्रदान करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एसएमएस/टेक्स्ट संदेश एनआरआई द्वारा प्रदान किए गए गैर-भारतीय मोबाइल नंबरों पर प्रेषित नहीं किए जाएंगे।

     आधार नामांकन/अद्यतन के लिए अपडेटेड फॉर्म

    अलग-अलग आयु समूहों के हिसाब से फॉर्म को विभाजित किया गया है। आइए, इन सभी के  बारे में जान लेते हैं-

    • फॉर्म 1: 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों और NRIs (भारत में पते के प्रमाण के साथ) द्वारा नामांकन या आधार विवरण अपडेट करने के लिए उपयोग किया जाना है।
    • फॉर्म 2: इसको विशेष रूप से NRIs के लिए डिजाइन किया गया है, जो नामांकन या अद्यतनीकरण के दौरान भारत के बाहर पते का प्रमाण प्रदान करते हैं।
    • फॉर्म 3: 5 साल और उससे अधिक लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों (निवासी या भारतीय पते वाले एनआरआई) के नामांकन के लिए।
    • फॉर्म 4: भारत से बाहर के पते वाले एनआरआई बच्चों के लिए।
    • फॉर्म 5: आधार नामांकन या अद्यतनीकरण के लिए 5 वर्ष से कम आयु के निवासी या एनआरआई बच्चों (भारतीय पते के साथ) के लिए।
    • फॉर्म 6: 5 वर्ष से कम आयु के एनआरआई बच्चों (भारत के बाहर के पते के साथ) के लिए डिजाइन किया गया।
    • फॉर्म 7: नामांकन या अपडेशन चाहने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के निवासी विदेशी नागरिकों के लिए। विदेशी पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, वैध दीर्घकालिक वीजा और भारतीय वीजा का विवरण आवश्यक है। ईमेल आईडी अनिवार्य है। 
    • फॉर्म 8: 18 वर्ष से कम आयु के निवासी विदेशी नागरिकों द्वारा उपयोग किया जाना है।

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