सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जनवरी 2020 से कारोबारियों को भरना होगा नया रिटर्न ‘जीएसटी आरईटी-1’

    By Sajan ChauhanEdited By:
    Updated: Wed, 12 Jun 2019 10:15 AM (IST)

    अगले साल जनवरी से कारोबारियों को नया रिटर्न फॉर्म ‘जीएसटी आरईटी-03’ भरना होगा। मौजूदा रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3बी चरणबद्ध ढंग से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ...और पढ़ें

    Hero Image
    जनवरी 2020 से कारोबारियों को भरना होगा नया रिटर्न ‘जीएसटी आरईटी-1’

    नई दिल्ली(बिजनेस डेस्क)। जीएसटी का नया रिटर्न फॉर्म लाने के लिए सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। नए रिटर्न का ट्रायल इस साल जुलाई से शुरू हो जाएगा और अगले साल जनवरी से कारोबारियों को नया रिटर्न फॉर्म ‘जीएसटी आरईटी-03’ भरना होगा। मौजूदा रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3बी चरणबद्ध ढंग से पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वित्त मंत्रलय ने मंगलवार को जीएसटी के नए फॉर्म को लागू करने की समयसीमा और रूपरेखा जारी की। इसके तहत नए रिटर्न के तीन भाग होंगे- मुख्य रिटर्न फॉर्म ‘जीएसटी आरईटी-1’ और दो एनेक्सर ‘जीएसटी एएनएक्स-1’ व ‘जीएसटी एएनएक्स-2’। एनेक्सर ‘जीएसटी एएनएक्स-1’ के जरिये कारोबारी अपनी बिक्री की इन्वॉयस अपलोड कर सकेंगे, जबकि एनेक्सर ‘जीएसटी एएनएक्स-2’ के माध्यम से वे अपनी खरीद की इन्वॉयस डाउनलोड कर सकेंगे। इसका ट्रायल जुलाई से शुरू हो जाएगा और सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कारोबारी इस रिटर्न को भरने का अभ्यास कर सकेंगे। हालांकि ट्रायल के दौरान कारोबारियों को मौजूदा रिटर्न जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी जमा करने होंगे। इस अवधि में अगर कोई कारोबारी इन दोनों रिटर्न को दाखिल नहीं करेगा तो उनके खिलाफ जीएसटी कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। अगस्त के बाद कारोबारी अपने इन्वॉयस में मिसमैच भी देख सकेंगे।

    वित्त मंत्रलय का कहना है कि अक्टूबर 2019 के बाद मौजूदा फॉर्म जीएसटीआर-1 बंद हो जाएगा और सालाना पांच करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसकी जगह ‘जीएसटी एएनएक्स-1’ भरना होगा। हालांकि सालाना पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों के लिए ‘जीएसटी एएनएक्स-1’ फॉर्म

    जनवरी 2020 से अनिवार्य किया जाएगा। छोटे कारोबारी अक्टूबर-दिसंबर 2019 के लिए यह फॉर्म अगले साल जनवरी में भर सकेंगे। मंत्रलय के अनुसार जीएसटी के तहत पंजीकृत जिन कारोबारियों को रिटर्न भरना जरूरी होता है, उन्हें जनवरी 2020 से नया रिटर्न ‘जीएसटी आरईटी-1’ भरना होगा। इसके बाद मौजूदा जीएसटीआर-3बी रिटर्न चरणबद्ध ढंग से बंद हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने 31वीं बैठक में जीएसटी के नए रिटर्न की प्रणाली शुरू करने का फैसला किया था। 

    लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें