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    किन स्थितियों में आप पर लग सकता है टैक्स चोरी का इल्जाम, कितना चुकाना पड़ सकता है जुर्माना?

    टैक्स चोरी (Tax Evasion) आजकल बहुत आम हो गई है। हर टैक्स के कारण खाते से क्रेडिट होने वाले पैसे बचाना चाहता है। लेकिन इसे गलत तरीके से सेव करना कानून की नजरों में अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हैतो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आइए इसे लेकर नियम जानते हैं।

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari Updated: Mon, 07 Jul 2025 03:40 PM (IST)
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    इनकम टैक्स चोरी जानिए क्या हैं नियम और कैसे बचें जुर्माने से!

     नई दिल्ली। वैसे तो टैक्स सेविंग को लेकर सरकार की ओर से कई कायदे-कानून बनाए गए हैं। कई सेक्शन के तहत आपको इनकम टैक्स पर छूट मिल जाती है। लेकिन कई लोग टैक्स बचाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं।

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    कैसे करते हैं टैक्स चोरी?

    इनकम टैक्स विभाग से अपनी पूरी आय छिपाना या इनकम के सारे सोर्स न बताना।

    वहीं गलत तरीके या जानबूझकर टैक्स छूट का दावा करना।

    टैक्स चोरी को लेकर नियम

    इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स चोरी से संबंधित या इसे रोकने के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं। आइए इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं।

    सेक्शन 270A- इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या टैक्सपेयर्स अपनी पूरी आय नहीं दिखाता या कम आय दर्शाता है, तो उसे अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्स का 50 फीसदी अधिक कर (टैक्स) देना होगा।

    अगर कोई टैक्स छूट की लालच में झूठे दावे करता है। जैसे फिर्जी बिल लगाना इत्यादि तो उसे अपनी इनकम पर लगने वाले टैक्स का 200 फीसदी अधिक जुर्माना देना होगा।

    सेक्शन 271(1)(c)- ये नियम पुराने टैक्स (वित्त 2016-17) से पहले के लिए बनाया गया था। इसके तहत आय छुपाने पर जो  टैक्स गलत तरीके से बचाया था। उस पर ही 100 से 300 फीसदी अधिक टैक्स देना होगा।

    सेक्शन 271AAC- ऐसे ही अगर कोई करदाता अपने निवेश के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देता। उसे 60 फीसदी टैक्स सरचार्ज और सेस के साथ 10 फीसदी अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है।

    सेक्शन 276C- इस सेक्शन के अंतर्गत हर कोई जानबूझकर टैक्स चोरी करता है, तो उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक जेल हो सकती है। वहीं ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा भी चलेगा।

    कितने रुपये के गिफ्ट पर लगता है टैक्स

    • इनकम टैक्स के नियम के अनुसार ये टैक्स दोस्त या दूर के किसी रिश्तेदार द्वारा गिफ्ट देने पर लगाया जाता है।
    • नियम के मुताबिक गिफ्ट का अमाउंट 50 हजार रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए।
    • ये गिफ्ट किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे शेयर्स,मकान, कार, मोबाइल फोन इत्यादि।
    • अगर गिफ्ट परिवार द्वारा दिया जाता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
    • परिवार में माता-पिता, पति पत्नी, चाचा-चाची, मामा-मामी, मौसा-मौसी, बुआ-फुफा और भाई -बहन शामिल हैं।

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