वेदांता के कॉपर प्लांट को फिर से खोले जाने का रास्ता साफ, SC में तमिलनाडु सरकार को झटका
पर्यावरण का हवाला देते हुुए वेदांता की इस कॉपर स्मेल्टर को बंद कराना पड़ा था ...और पढ़ें
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र (प्लांट) को दोबारा खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्लांट को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है।
राज्य सरकार ने हरित अधिकरण के आदेश को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, उसका कहना है कि अधिकरण ने स्टरलाइट संयंत्र के बारे में तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तमाम आदेश गलत तरीके से खारिज किए हैं। एनजीटी ने पिछले साल 15 दिसंबर को स्टरलाइट प्लांट बंद करने का राज्य सरकार का आदेश रद्द करते हुए कहा था कि यह गलत था।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि वेदांता ने एनजीटी में अपील की थी जिसने सरकार का आदेश पलट दिया। फिर राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां कोर्ट ने पर्यावरण को दूषित करने के लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। वहीं भारी विरोध और पुलिस की गोलीबारी के बाद प्लांट को 27 मार्च, 2018 को फिर से बंद कर दिया गया था।
गौरतलब है कि स्टरलाइट प्लांट मार्च 2013 में तब सुर्खियों में आया था जब उसमें गैस लीक होने से एक शख्स की मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रुप से बीमार हुए थे। इस घटना के तुरंत बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने प्लांट को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे।

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