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    सरकार ने व्यापार आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क दरों और छूटों में किया बड़ा सुधार, इस तारीख से लागू होंगे नए नियम

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 31 से अधिक पुरानी कस्टम्स अधिसूचनाओं को मिलाकर एक नया ढांचा बनाया है, जो 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अनुपालन बोझ को कम करना और व्यापार करने की आसानी को मजबूत करना है। यह कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा।

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    नई दिल्ली। भारत के कस्टम्स व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में 31 अलग-अलग नोटिफिकेशन को एक ही में विलय कर दिया गया है। यह एकीकरण, 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा।

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    सरकार इसके जरिए पारदर्शिता बढ़ाने, अनुपालन बोझ को कम करने और आयातकों, निर्यातकों और प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माणकर्ताओं के लिए व्यापार करने की आसानी (ईओडीबी) को मजबूत करना चाहती है।

     

    नई अधिसूचना देश की कस्टम्स छूट व्यवस्था में एक प्रमुख सुधार होगा। यह कृषि उत्पादों से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी इनपुट्स, मेटल, उर्वरकों, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और रत्नों तक विभिन्न वस्तुओं पर शुल्कों को तर्कसंगत बनाती है। 1957 तक की पुरानी अधिसूचनाओं को समेटते हुए, सीबीआईसी का उद्देश्य ओवरलैपिंग, अप्रचलित प्रावधानों और प्रशासनिक जटिलताओं को समाप्त करना है।

    यह एकीकृत दस्तावेज प्रमुख पुरानी अलग कस्टम्स को एकीकृत संरचना में बदलेगा।

    उदाहरण के लिए, यह चिकित्सा उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों जैसी आवश्यक आपूर्तियों को कवर करती है, जिससे महत्वपूर्ण आयातों पर न्यूनतम राजकोषीय बाधाएं सुनिश्चित होती हैं और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ संरेखण होता है।