सर्विस चार्ज को कर्मचारियों में नहीं बांटा तो देना होगा इनकम टैक्स
अब होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को ग्राहकों की ओर से मिले सर्विस चार्ज को अपने कर्मचारियों में बांटना होगा नहीं तो वह कर योग्य माना जाएगा।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अब होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को ग्राहकों की ओर से मिले सर्विस चार्ज को अपने कर्मचारियों में बांटना होगा नहीं तो वह कर योग्य माना जाएगा। दरअसल, आयकर विभाग को शिकायत मिली है कि होटल और रेस्टोरेंट मालिक सर्विस चार्ज के रूप में मिले रुपये को या तो अपने कर्मचारियों में बांटते नहीं हैं और अगर बांटते हैं तो बहुत कम मात्रा में देते हैं।
आयकर विभाग ने अपने फील्ड ऑफिसर से कहा है कि वह होटल और रेस्टोरेंट के बही खाते की जांच करें कि क्या वे सर्विस चार्ज के रूप में मिले रुपये को अपने कर्मचारियों में बांट रहें हैं या नहीं। विभाग ने यह भी कहा है कि अधिकारी यह भी पता लगाएं कि रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों को सर्विस चार्ज पूरा दे रहे हैं या आधा बांट रहे हैं।
आयकर विभाग के मुताबिक, अगर वेटर को सर्विस चार्ज का पैसा नहीं दिया गया, तो होटल मालिक इसे अपनी आमदनी में शामिल करें। ऐसी स्थिति में सर्विस चार्ज का पैसा इनकम टैक्स को देना होगा। बता दें कि सर्विस चार्ज से होने वाली आमदनी को छुपाने वाले होटलों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है।
मालूम हो कि होटल में खाना खाने पर ग्राहकों को 10 फीसद सर्विस चार्ज देना पड़ता है। हालांकि, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अनुसार, सर्विस चार्ज वसूलना जरूरी नहीं है लेकिन इसके बावजूद कई होटल सर्विस चार्ज वसूलते हैं।
दरअसल, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को यह जानकारी मिली थी कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट अनिवार्य तरीके से ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं जो मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
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