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    ई-रिटर्न की कॉपी जल्द भेजें

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    Updated: Mon, 30 Mar 2015 06:40 PM (IST)

    इनकम टैक्स विभाग ने उन करदाताओं को ई-रिटर्न की हार्ड कॉपी जल्द भेजने को कहा है जिन्होंने पिछले दो आकलन वर्ष के दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2013 तय की गई है। विभाग का कहना है कि बिना हार्ड कॉपी जमा कराए इनकम टैक्स रिटर्न वैध नहीं है और उन्हें रिफंड भी नहीं मिल पाएगा। बिना डिजिटल

    नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने उन करदाताओं को ई-रिटर्न की हार्ड कॉपी जल्द भेजने को कहा है जिन्होंने पिछले दो आकलन वर्ष के दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2013 तय की गई है। विभाग का कहना है कि बिना हार्ड कॉपी जमा कराए इनकम टैक्स रिटर्न वैध नहीं है और उन्हें रिफंड भी नहीं मिल पाएगा।

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    बिना डिजिटल सिग्नेचर के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए इसकी कॉपी विभाग के बेंगलूर कार्यालय को सामान्य डाक से भेजना अनिवार्य है। यहीं पर विभाग का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) है। हालांकि, विभाग ने नियमों में ढील देते हुए कहा है कि करदाता 31 अक्टूबर तक आइटीआर-पांच (ई-रिटर्न वाला फॉर्म) की कॉपी ई-मेल और स्पीड पोस्ट से भी पोस्ट बैग नंबर-1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बेंगलूर, पिन-560100 (कर्नाटक) के पते पर भेज सकते हैं।

    यह एडवाइजरी उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने आकलन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए ई-रिटर्न भरा है। विभाग ने यह भी कहा है कि जिन करदाताओं ने आइटीआर-पांच की कॉपी भेजी है मगर उन्हें इसकी पावती नहीं मिली है, वे फिर से इसकी कॉपी भेजें।