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SEBI ने लेनदेन की जानकारी छिपाने को लेकर राणा कपूर पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

बाजार नियामक सेबी ने यस बैंक के पूर्व एमडी और सीइओ राणा कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने मॉर्गन क्रेडिट से जुड़ी लेनदेन की जानकारी नहीं देने को लेकर कपूर पर ये जुर्माना लगाया है।

By Ankit KumarEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 08:10 PM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2020 04:21 PM (IST)
SEBI ने लेनदेन की जानकारी छिपाने को लेकर राणा कपूर पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
(Yes Bank के पूर्व सीइओ राणा कपूर की फाइल फोटो) (PC: PTI)

नई दिल्ली, पीटीआइ। बाजार नियामक सेबी ने यस बैंक के पूर्व एमडी और सीइओ राणा कपूर पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने मॉर्गन क्रेडिट से जुड़ी लेनदेन की जानकारी नहीं देने को लेकर कपूर पर ये जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि इस लेनदेन के बारे में यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानकारी नहीं देकर कपूर ने अपने और शेयरधारकों के बीच अपारदर्शिता की एक दीवार खड़ी कर दी।  

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मोर्गन क्रेडिट ने अप्रैल, 2018 में रिलायंस म्यूचुअल फंड (अब निप्पोन इंडिया म्यूचुअल फंड) से जीरो कूपन नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए 950 करोड़ रुपये जुटाए। मोर्गन क्रेडिट्स यस बैंक की गैर-सूचीबद्ध प्रवर्तक इकाई है।  

कपूर इस लेनदेन में मोर्गन और माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसेज के लिए गारंटर के रूप में समझौते में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि कपूर यस बैंक के प्रवर्तक भी थे। 

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सेबी ने कहा है कि इस समझौते में गारंटर के तौर पर कपूर ने मोर्गन की 410 करोड़ रुपये तक की देनदारी की निजी गारंटी उपलब्ध करायी। इसके अलावा 820 करोड़ रुपये की शेष राशि के लिए उन्होंने कंपनी में अपने शेयर का इस्तेमाल सिक्योरिटी के रूप में किया।  

नियामक के मुताबिक कपूर ने इस लेनदेन में गारंटर होने की बात को यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से छिपाया। इससे बैंक का बाजार पूंजीकरण सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। इसके अलावा उन्होंने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस लेनदेन के बारे में रुचि की बात भी नहीं बतायी। 

इस वजह से नियामक ने (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन्स के उल्लंघन के लिए राणा कपूर पर एक करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। 

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