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सेबी बोर्ड ने गोल्ड और सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के लिए फ्रेमवर्क को दी मंजूरी

सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर बात करते हुए त्यागी ने कहा कि सामाजिक उद्यमों की ओर से फंड रेजिंग के लिए इस एक्सचेंज के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। त्यागी ने कहा कि वह एक्सचेंज के लिए अलग से कोई टाइमलाइन नहीं बता सकते हैं

By NiteshEdited By: Published: Tue, 28 Sep 2021 06:05 PM (IST)Updated: Wed, 29 Sep 2021 07:34 AM (IST)
सेबी बोर्ड ने गोल्ड और सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के लिए फ्रेमवर्क को दी मंजूरी
Sebi board clears frameworks for gold social stock exchanges

नई दिल्ली, पीटीआइ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI ) ने आज हुई अपनी बैठक में कई फैसले लिए। सेबी के बोर्ड ने मंगलवार को कई सुधारों को मंजूरी दी, जिसमें सोने और सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के लिए फ्रेमवर्क शामिल है। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि इसके अलावा, नियामक ने बेहतर मतदान अधिकार वाले शेयरों से संबंधित पात्रता आवश्यकताओं में ढील देने का फैसला किया है।

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सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर बात करते हुए त्यागी ने कहा कि सामाजिक उद्यमों की ओर से फंड रेजिंग के लिए इस एक्सचेंज के निर्माण के वास्ते एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। त्यागी ने आगे कहा कि वह इस तरह के एक्सचेंज के लिए अलग से कोई टाइमलाइन नहीं बता सकते हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ समन्वय करेंगे। बोर्ड ने खुली पेशकश के बाद डी-लिस्टिंग फ्रेमवर्क में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

उधर, SEBI ने वीडियोकॉन चीफ वेणुगोपाल और दो अन्य पर इनसाइडर ट्रेंडिंग के आरोप में 75 लाख का जुर्माना लगाया है। धूत पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। Electroparts India और वीडियोकॉन रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर भी 25-25 लाख का जुर्माना लगा है। इन तीनों को इस आदेश के मिल जाने के 45 दिन के भीतर यह जुर्माना देना होगा।

सेबी ने सोमवार को पांच लोगों पर शेयर बाजार में काम करने से रोक लगाने के उसके पहले के निर्देश की पुष्टि की है। इन लोगों पर एक कंपनी के शेयरों में भेदिया कारोबार में लिप्त होने का आरोप है। नियामक ने कहा है कि वह मामले में एक अलग आदेश पारित करेगा। सेबी उन इकाइयों को अपनी बात रखने का अवसर देने के बाद यह आदेश जारी करेगा। उन इकाइयों को यह अवसर मिलेगा जिनके खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया गया लेकिन अंतरिम आदेश में उन्हें कवर नहीं किया गया है।


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